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हरियाणा के 28.87 लाख लोगों का पानी बिल माफ

3 Jan 2024 5:38 AM GMT
हरियाणा के 28.87 लाख लोगों का पानी बिल माफ
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चंडीगढ़। नव वर्ष में हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने 28.87 लाख ग्रामीणों का पानी का बिल ब्याज सहित माफ कर दिया है। सरकार द्वारा लोगों का माफ किया गया पानी काबिल 372.13 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी …

चंडीगढ़। नव वर्ष में हरियाणा वासियों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार ने 28.87 लाख ग्रामीणों का पानी का बिल ब्याज सहित माफ कर दिया है। सरकार द्वारा लोगों का माफ किया गया पानी काबिल 372.13 करोड़ रुपये है। इसके अलावा पिछले एक साल का बिल अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 20 रूपये महीना और सामान्य वर्ग के लिए 40 रूपये महीना की दर से लिया जाएगा। जिसका अब सरकार के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी।

इसके अलावा सीएम खट्टर ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 एजेंडे रखे गए थे। जिनमें से 15 को मंजूरी दी गई है। सीएम ने बताया कि हरियाणा वन्य प्राणी परीक्षण विभाग राज्य सेवा कार्यकारी समूह क और ख सेवा नियम 1998 में संशोधन की मंज़ूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार मुख्य वन्यजीव वार्डन का पद राज्य नियमों से हटा दिया गया है। अब इसे भारत सरकार द्वारा IFS कैडर में PCCF स्तर पर शामिल किया गया है। इस बैठक में इको टूरिज़्म की विकास नीति को मंज़ूरी दी गई है।

सरकार ने ग्रामीण चौकीदारों को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। चौकीदारों के सेवानिवृत्ति के बाद 2 लाख रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा चौकीदार नियम- 2013 में एक नया उपनियम जोड़ने की स्वीकृति मिली है। राज्य सरकार ने अगस्त, 2023 में ग्रामीण चौकीदारों का मासिक मानदेय 7 हजार रुपये से बढ़ाकर 11 हजार रुपये कर दिया था।

हरियाणा सरकार ने गंभीर बीमारियों से ग्रासित लोगों का भी ध्यान रखा है। बैठक में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता (पेंशन) प्रदान करने को मंजूरी मिली है। यह वित्तीय सहायता उन्हीं परिवारों को मिलेगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। इसके अलावा यह नियम उन्हीं बीमारियों में लागू होगा जिनका राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 में उल्लेख है। ऐसी कुल 55 दुर्लभ बीमारियां हैं।

हरियाणा सरकार ने बीते दिनों एक बड़ा फैसला लिया था। जिसमें पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (ब्लॉक-ए) से 6 जातियों अहेरिया, अहेरी, हेरी, हरि, तुरी या थोरी को हटा दिया गया था। इसके अलावा क्रम संख्या-31 पर जंगम-जोगी शब्द को जंगम के रूप में संशोधित किया गया है। बैठक में पिछड़ा वर्ग की राज्य सूची (BC-A) में संशोधन करने की मंजूरी प्रदान की गई है।

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