देखें प्रत्येक 2 घंटे की LIVE बुलेटिन, पूर्व अध्यक्ष को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, 15 दिन में खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव (Sharad Yadav) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने शरद यादव को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके कब्जे वाले सरकारी बंगले (Government Bungalow) को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है. दरअसल उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने निर्देश दिया है. यादव ने 2017 में कई आधारों पर राज्यसभा सांसद ने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.
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