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देखें प्रत्येक 2 घंटे की LIVE बुलेटिन, पूर्व अध्यक्ष को हाई कोर्ट से तगड़ा झटका, 15 दिन में खाली करना पड़ेगा सरकारी बंगला

jantaserishta.com
15 March 2022 4:31 PM GMT
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जनता दल यूनाइटेड (JDU) के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव (Sharad Yadav) को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) से झटका लगा है. कोर्ट ने शरद यादव को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके कब्जे वाले सरकारी बंगले (Government Bungalow) को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है. दरअसल उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था, जिसके बाद अब कोर्ट ने निर्देश दिया है. यादव ने 2017 में कई आधारों पर राज्यसभा सांसद ने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था.



कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि यादव को अयोग्य ठहराए चार साल से अधिक समय बीत चुका है और उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा कि वह याचिका पर फैसला आने तक 15 दिसंबर, 2017 को एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश को जारी रखने के लिए इच्छुक नहीं था, जिसके द्वारा उसे तुखलक रोड पर अपने आधिकारिक निवास के उपयोग सहित एक सांसद की आधिकारिक सुविधाओं और सुविधाओं का लाभ उठाने की अनुमति दी गई थी.
"आधिकारिक आवास को रखे बरकरार पर नहीं होंगे वेतन और अन्य लाभों के हकरदार"
हालांकि, जून 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए कहा था कि वह अपने आधिकारिक आवास को बरकरार रख सकते हैं लेकिन वह वेतन और अन्य लाभों के हकदार नहीं होंगे. दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र द्वारा एक आवेदन का निपटारा किया जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में उनके कब्जे वाले एक सरकारी बंगले को खाली करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी क्योंकि उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था.
2017 में सांसद ने खटखटाया था हाई कोर्ट दरवाजा
यादव ने 2017 में कई आधारों पर राज्यसभा सांसद ने अपनी अयोग्यता को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आदेश पारित करने से पहले उन्हें राज्यसभा के सभापति द्वारा अपने विचार प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं दिया गया था. दूसरी ओर, राज्यसभा में जद (यू) के नेता श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह ने यादव और उनके सहयोगी अली अनवर को इस आधार पर अयोग्य घोषित करने की मांग की थी कि उन्होंने पार्टी के निर्देश के उल्लंघन में पटना में विपक्षी दलों की एक रैली में भाग लिया था.
जद (यू) अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार में राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन को खत्म करने और जुलाई 2017 में भाजपा के साथ गठबंधन करने के बाद यादव ने विपक्ष से हाथ मिलाया. यादव 2017 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उनका कार्यकाल जुलाई 2022 में समाप्त होने वाला है. अनवर का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था. दोनों को दलबदल विरोधी अधिनियम के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था. उनकी याचिका में कहा गया है कि 4 दिसंबर, 2017 के आदेश ने उन्हें "बेहद आकस्मिक और कठोर तरीके से" अयोग्य घोषित कर दिया था.
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