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Nilmani Pal
9 Jun 2022 10:36 AM GMT
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यूपी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुरादाबाद जनपद में कोर्ट ने बच्चे के साथ रेप (Rape) के मामले में दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. यह फैसला पोस्को एक्ट की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश डॉ केशव गोयल ने सुनाया है. विशेष न्यायधीश ने आरोपी के ऊपर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि में से 40 हजार पीड़ित को मुआवजे के रूप में देने को कहा गया है.आरोपी ने मासूम बच्चे के साथ रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था. पीड़ित परिवार की ओर से मामले की शिकायत मुरादाबाद के भोजपुर थाना इलाके में 10 मई 2020 को की थी. दोषी बच्चे को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था.

मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना इलाके की जामा मस्जिद के पास निवासी एक व्यक्ति ने भोजपुर थाने में 10 मई 2020 की रात को शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पीड़ित के 10 साल के भतीजे को घर से बाहर खेलते समय गांव का ही एक युवक अपने साथ गलत नियत से लेकर चला गया था. आपत्तिजनक हालत दिखने में जब मासूम से पूछताछ की तो परिवार वालों को शक हो गया. बच्चे ने आपबीती घटना के बारे में अपने परिवार वालों को बताया कि इससे पहले भी आरोपी द्वारा अन्य स्थानों पर मासूम बच्चे को लेकर जा चुका है, जहां पर उसने घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है.

घटना से दो दिन पहले भी दोषी भूरा उसे अपने साथ ले गया था, जहां उसने बच्चे के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था. जब मासूम ने अपनी आपबीती घटना के बारे में परिवार वालों को बताया तो परिवार वालों के पैरों से जमीन खिसक गई. तुरंत परिवार वालों ने इस पूरे प्रकरण की शिकायत भोजपुर थाने में की. भोजपुर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तुरंत ही आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया. मासूम बच्चे के साथ कुकर्म का मामला पॉस्को की विशेष कोर्ट प्रथम डॉ केशव गोयल की कोर्ट में चला है, जहां पर न्यायाधीश ने विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और मनोज गुप्ता ने बताया कि आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा गया था. पीड़ित मासूम बच्चा नाबालिक था. उसके साथ भूरा ने कई बार को कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था.आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी.

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