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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोरोना राहत की 1100 करोड़ रुपए की राशि को दूसरी जगह में खर्च कर पर आंध्रप्रदेश सरकार (Andhra Pradesh Government) को फटकार लगाई है. इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्रप्रदेश के मुख्य सचिव को 13 मई तक हलफनामा दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने आंधप्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यह उनका आखिरी मौका है. दरअसल, आंध्र सरकार पर आरोप है कि कोरोना मदद के लिए तय राशि किसानों को सब्सिडी देने के लिए खर्च की.
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी. राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में कोविड मुआवजे के धन को राज्य सरकार के खातों में डायवर्ट करने पर आपत्ति जताई थी. अदालत ने राज्य सरकार के फंड डायवर्ट करने से रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.