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यूपी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के झांसी (Jhansi) जनपद में ऐसे लगभग एक लाख से ज्यादा वाहन हैं. जो 15 साल पुराने हो चुके हैं. ऐसे सभी वाहनों की समय सीमा एक अप्रैल को समाप्त हो जाएगी. अब ऐसे में इन सभी वाहनों को केंद्रीय मोटर अधिनियम की नई कबाड़ नीति के तहत कंडम घोषित कर दिया जाएगा. इसके बाद यह वाहन सड़क पर दौड़ने की स्थिति में नहीं रहेंगे. इनको केवल कबाड़ खरीदने वाले कबाड़ी ही खरीद सकेंगे. इसके लिए बाकायदा आरटीओ विभाग झांसी ने एक पॉलिसी बनाई है. इस नई कबाड़ नीति के तहत कंडम हो चुके वाहनों को कबाड़ियों को खरीदने का विकल्प दिया गया है. कबाड़ हो चुके वाहनों को खरीदने के लिए कबाड़ियों को आरटीओ विभाग से लाइसेंस दिया जाएगा.
वाहन कंडम कराने के बाद मालिकों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसको दिखाकर वह नये वाहन खरीदने में पांच प्रतिशत की छूट पा सकेंगे. इसके लिए कबाड़ियों को प्रत्येक वाहन का ब्यौरा भी रखना अनिवार्य होगा. झांसी जनपद में कुल 6 लाख दो 543 वाहनों का पंजीकरण आरटीओ विभाग झांसी में है. इनमें से लगभग एक लाख वाहन एक अप्रैल को कंडम होने की श्रेणी में आ रहे हैं. इस नियम के तहत जिन वाहनों के 15 साल पूरे हो रहे हैं. इनमें सरकारी वाहन, व्यवसायिक वाहन और 20 साल की उम्र पूरी कर चुके निजी चार पहिया वाहन शामिल किये गए हैं.
जनपद के एआरटीओ प्रशासन सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि वाहन खरीदने वाले कबाड़ियों के लिए नई गाइडलाइन तय हो गई है. अब लाइसेंस लेने वाले सभी कबाड़ियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं. प्रत्येक लाइसेंसधारी कबाड़ी को खरीदे गए वाहनों का ब्यौरा चेसिस नंबर, मसलन इंजन और नंबर प्लेट आरटीओ ऑफिस में जमा करनी होगी. इसके बाद विभाग उस वाहन का पंजीकरण निरस्त करेगा. कबाड़ी वाहन स्वामी को आरटीओ विभाग द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र भी देगा. जिसकी वैद्यता दो वर्ष के लिए मान्य होगी.
वाहन की 5 साल की समय सीमा बढ़ाने का मौका भी दिया जाएगा. अगर आपका वाहन 20 साल की समय सीमा पूरी करने के बाद भी सही कंडीशन में है तो उनका दोबारा पंजीकरण हो सकेगा. उस वाहन की समय सीमा 5 साल के किये आरटीओ विभाग बढ़ा देगा.