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दिल्ली। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) ने उत्तर प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर दर्ज उसके 6 एफआईआर को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका लगाई. उसने इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की भी थी. उसकी इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) की अध्यक्षता वाली पीठ ने गौर करने के बाद कहा कि वह इस मामले को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के सामने पेश करें. दरअसल इसी केस से मिलता जुलता मामला एक और मामला जस्टिस चंद्रचूड़ की पीठ के सामने लंबित है.
सीजेआई एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को मोहम्मद जुबैर की वकील वृंदा ग्रोवर की ओर से दाखिल किए गए प्रतिवेदन पर गौर किया. इसमें कहा गया था कि जुबैर के खिलाफ कई जगह प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं और याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है. इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, इसे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने सूचीबद्ध करें. आप मामला उस पीठ के सामने उठा सकते हैं.
जुबैर की ओर से दायर की गई नई याचिका में छह मामलों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष जांच दल यानि एसआईटी के गठन को भी चुनौती दी गई थी. मामला जुबैर के 2018 में किए एक आपत्तिजनक ट्वीट से जुड़ा है,आरोप है कि अपनी पोस्ट के जरिए उन्होंने हिंदू देवता का अपमान किया. इस संबंध में उनके खिलाफ सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गाजियाबाद, मुफ्फरनगर और हाथरस जिले में प्राथमिकी दर्ज की गई है.
