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कोरोना से जंग: टीकाकरण को किया गया अनिवार्य, कारोबार करने वाले कर्मचारियों और फेरीवालों के लिए अधिसूचना जारी
jantaserishta.com
12 Jun 2021 3:26 AM GMT
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कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पा लिया गया है और धीरे धीरे फिर जीवन पटरी पर लौटता दिख रहा है. सभी फिर अपने-अपने काम पर वापस जाने लगे हैं. लेकिन कोरोना काल में काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदलने जा रहा है. अब बिना वैक्सीन या निगेटिव कोरोना रिपोर्ट के शायद आपको काम पर लौटने का मौका ना मिले.
ऐसा ही कुछ गुजरात में देखने को मिल रहा है. अहमदाबाद जिला कलेक्टर ने शुक्रवार को अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में कारोबार करने वाले कर्मचारियों और फेरीवालों के लिए एक अधिसूचना जारी कर कोरोना वैक्सीन और निगेटव कोरोना रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया. अगर टीका नहीं लिया है तो अहमदाबाद के ग्रामीण इलाकों में व्यापार नहीं कर पाएंगे. ग्रामीण इलाकों में व्यापार करने वाले लोग अगर टीका नहीं लगवा पाएं हैं तो उन्हें पिछले 10 दिनों के दौरान करवाया हुआ कोरोना निगेटिव रिपोर्ट पेश करना होगा.
अहमदाबाद जिला डिप्टी कलेक्टर हर्षद वोरा ने एक अधिसूचना जारी की है जिसमें 12 जून से 11 जुलाई के दौरान सब्जियों के खुदरा विक्रेता जो थोक व्यापारी हैं, सभी होटल, रेस्तरां में काम करते लोग, रिक्शा, टैक्सी, कैब के चालक, चाय की दुकान चलाने वाले लोगों को या तो कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट या फिर कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट को साथ रखना होगा.
अहमदाबाद कलेक्टर संदीप सांगले का कहना है कि प्रशासन की टीम कभी भी किसी भी विक्रेता के पास उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेकिंग के लिए मांग सकती है. पहला या दोनों डोज वैक्सीनेशन हुआ सर्टिफिकेट जरूरी रहेगा. अब ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है जिससे कोरोना के खतरे को कम किया जा सके. कोरोना की दूसरी लहर ने जैसी तबाही मचाई है, उसे देखते हुए अब सरकार किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतना चाहती है. ऐसे में हर स्तर पर अपनी तरफ से पूरी तैयारी करने की कोशिश है. इसी कड़ी में अहमदाबाद ग्रामीण में कारोबार में काम करने के लिए वैक्सीन और निगेटिव कोरोना रिपोर्ट अनिवार्य की गई है.
वैसे अहमदाबाद के ये सख्त नियम दूसरे राज्यों में भी लागू होते दिख सकते हैं. अभी ज्यादातर राज्य अनलॉक की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और धीरे-धीरे सबकुछ खोलने की तैयारी है. ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए टीकाकरण को अनिवार्य किया जा सकता है.
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