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विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: कडप्पा सांसद के पिता एस्कॉर्ट जमानत पर रिहा

Nilmani Pal
22 Sep 2023 12:40 PM GMT
विवेकानंद रेड्डी हत्याकांड: कडप्पा सांसद के पिता एस्कॉर्ट जमानत पर रिहा
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हैदराबाद। पूर्व मंत्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी की हत्या के मामले में कडप्पा के सांसद वाई.एस. अविनाश रेड्डी के पिता भास्कर रेड्डी को शुक्रवार को सीमित अवधि के एस्कॉर्ट जमानत पर रिहा कर दिया गया। भास्कर रेड्डी को चंचलगुडा जेल से रिहा किया गया, जहां वह अप्रैल से बंद थे। सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को उन्हें स्वास्थ्य आधार पर 12 दिन की सशर्त जमानत दी थी। जेल से रिहा होने के बाद वह इलाज के लिए गाचीबोवली के एआईजी अस्पताल चले गए। सीबीआई कोर्ट ने 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है। उन्हें हैदराबाद में अपने इलाज के बाद 3 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे तक चंचलगुडा जेल के अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया।

अदालत ने उनसे केवल हैदराबाद क्षेत्राधिकार में उपलब्ध चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने को कहा। एस्कॉर्ट जमानत के दौरान उन्हें हैदराबाद छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। अदालत द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार, भास्कर रेड्डी को चंचलगुडा जेल के अधीक्षक द्वारा प्रदान किए गए तीन कांस्टेबलों/एसआई के एस्कॉर्ट के खर्च का भुगतान करना होगा। एस्कॉर्ट जमानत के दौरान यदि वह कोई मोबाइल नंबर इस्‍तेमाल करते हैं तो बारे में सीबीआई और सीबीआई अदालत को जानकारी देनी होगी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 4 सितंबर को भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को जमानत देने से इनकार कर दिया था। 72 वर्षीय भास्कर रेड्डी के वकील ने अदालत को बताया था कि उनके स्वास्थ्य की स्थिति गंभीर है और जेल में रहते हुए उनका कई चिकित्सीय परीक्षण किया गया है। उदय कुमार रेड्डी की गिरफ्तारी के दो दिन बाद 16 अप्रैल को भास्कर रेड्डी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। इस बीच, मामले में आरोपी अविनाश रेड्डी और अन्य आरोपी शुक्रवार को सीबीआई अदालत में पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।

सीबीआई ने इस सनसनीखेज मामले में 30 जून को तीसरा आरोपपत्र दाखिल किया था। इसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई अविनाश रेड्डी का नाम आठवें नंबर के आरोपी के रूप में था। केंद्रीय एजेंसी ने भास्कर रेड्डी और उनके सहयोगी उदय कुमार रेड्डी को क्रमशः छठे और सातवें नंबर के आरोपी के रूप में नामित किया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि अविनाश और भास्कर रेड्डी दोनों ने विवेकानंद रेड्डी को खत्म करने की साजिश रची क्योंकि वे जगन मोहन रेड्डी की मां और बहन को अविनाश के प्रतिद्वंद्वी के रूप में लाने के उनके कदम से नाराज थे। अविनाश रेड्डी को 31 मई को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत दे दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के भाई और जगन मोहन रेड्डी के चाचा विवेकानन्द रेड्डी की 15 मार्च 2019 को चुनाव से कुछ सप्‍ताह पहले पुलिवेंदुला में उनके आवास पर हत्या कर दी गई थी। विवेकानन्द रेड्डी की बेटी सुनीता रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2020 में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली, जिसमें कुछ रिश्तेदारों पर संदेह जताया गया था। पिछले साल सुनीता रेड्डी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया था।

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