हिंसा मामला: SHO समेत दो का हुआ था मर्डर, अब 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा तय

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 2018 में हुई स्याना हिंसा के प्रकरण में बुलन्दशहर एडीजे कोर्ट ने सभी 36 आरोपियों पर राजद्रोह की धारा 124 A तय करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि बुलंदशहर जनपद के स्याना थाना क्षेत्र की चिंगरावटी चौकी के समक्ष 3 दिसंबर 2018 को गो-अवशेष मिलने पर हिंदूवादी संगठनों ने रास्ता जाम कर के प्रदर्शन किया था.
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