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कोरोना नियमों का उल्लंधन: होटल मालिक के ऊपर पुलिस की कार्रवाई...मास्क नहीं पहना तो कटा 10000 का चालान

Admin2
25 April 2021 1:27 AM GMT
कोरोना नियमों का उल्लंधन: होटल मालिक के ऊपर पुलिस की कार्रवाई...मास्क नहीं पहना तो कटा 10000 का चालान
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फाइल फोटो 

कोरोना नियमों का उल्लंधन

बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के जनपद बुलंदशहर (Bulandshahr) में थाना औरंगाबाद पुलिस (Police) ने कोरोना नियमों का बार-बार उल्लंघन करने पर एक होटल मालिक का 10 हजार रुपये का चालान किया है. 10 हजार रुपये का चालान होने के बाद औरंगाबाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और 'दो गज दूरी, मास्क है जरूरी' के नियमों का लोग गंभीरता से अब पालन कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि नासिर पुत्र मुजम्मिल निवासी छेदीवाड़ा होटल संचालक हैं, जिन्हें बिना मास्क के औरंगाबाद पुलिस ने आते देखा तो थाना प्रभारी अरुणा राय ने 1000 रुपये का मास्क का चालन करते हुए आगे से मास्क पहनने की हिदायत देकर छोड़ दिया था. जिसके बाद शनिवार रात होटल मालिक फिर बिना मास्क पकड़ा गया. जिसके बाद थाना प्रभारी अरुणा राय ने 10 हजार रुपये का चालान कर दिया.

10 हजार रुपए का चालान इलाके में चर्चा का विषय बन गया. साथ ही जनपद में लेडी सिंघम के नाम से मशहूर थाना प्रभारी अरूणा राय ने कहा कि अगर होटल मालिक ने अब भी मास्क नहीं पहना तो उनके होटल को सील करने की कार्यवाई कर दी जाएगी. साथ ही इस महामारी में सभी लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की है. थाना प्रभारी अरुणा राय का कहना है कि सभी लोग दो गज दूरी और मास्क जरूरी के साथ सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें. उन्होंने सभी लोगों से पुलिस का साथ देने की भी अपील की.
लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सड़कों पर पुलिस
बता दें थाना प्रभारी लगातार पूरे पुलिस फोर्स के साथ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए देर रात सड़कों पर उतरी हुईं हैं. जो लोग लॉकडाउन में सड़कों पर घूम रहे हैं उन सभी वाहनों को रोक-रोककर पूछताछ की जा रही है. साथ ही मास्क न लगाने पर वाहन चालकों के चालान भी किए जा रहे हैं. अगर कोई बिना कारण घूमता पाया जा रहा है तो महामारी अधिनियम के तहत कार्यवाई भी की जा रही है.
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