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ग्रामीणों ने पुरुष और महिला को जिंदा जलाया, 15 आरोपी गिरफ्तार

Shantanu Roy
3 May 2024 3:57 PM GMT
ग्रामीणों ने पुरुष और महिला को जिंदा जलाया, 15 आरोपी गिरफ्तार
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मॉब लीचिंग का केस दर्ज
गढ़चिरौली। महाराष्ट्र के आदिवासी बहुल जनपद गढ़चिरौली में एक खौफनाक वारदात सामने आई है. जहां काला जादू करने के शक में ग्रामीणों ने एक पुरुष और एक महिला को जिंदा आग में जलाकर मार डाला. इस वारदात के बाद पुलिस ने एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. दिल दहला देने वाली ये वारदात बुधवार की देर रात गढ़चिरौली जिले में एट्टापल्ली तालुका के बसेरवाड़ा गांव में हुई. मामले की जानकारी पुलिस को गुरुवार के दिन मिली. इसके बाद इस घटना के सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज किया और 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
जिला पुलिस के एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि आरोपियों ने दोनों पीड़ितों, देउ अतलामी (57) और जमनी तेलामी (52) को उनके घरों से बाहर खींच लिया और तीन घंटे तक उनकी पिटाई की. वो दोनों रहम की भीख मांगते रहे. लेकिन किसी उन पर तरस नहीं खाया. सारा गांव तमाशा देखता रहा. इसके बाद आरोपियों ने उन दोनों को जिंदा ही आग के हवाले कर दिया. जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस अफसर ने आगे बताया कि इसके बाद में उन दोनों की अधजली लाशों को गांव के ही एक नाले में फेंक दिया गया. हालांकि इस खौफनाक वारदात के बारे में अगले दिन पुलिस को जानकारी मिली.
संबंधित थाने के पुलिस अधिकारी ने घटना की वजह बताते हुए कहा कि पड़ोसी बोलेपल्ली में एक के बाद एक तीन लोगों की मौत हुईं थी. इसी के बाद आरोपियों को देउ अतलामी और जमनी तेलामी पर काला जादू करने का शक हुआ था. आरोपियों ने उन लोगों की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था. अब पुलिस को शक है कि तेलामी का पति और बेटा भी उसकी हत्या में शामिल थे. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.
गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 1) अजय बापू तेलामी, 2) भौजी शत्रु तेलामी, 3) अमित सामा मडावी, 4) मिर्चा तेलामी, 5) बापू कंदरू तेलामी, 6) सोमजी कंदरू तेलामी, 7) दिनेश कोलू तेलामी, 8) श्रीहरि बिरजा तेलामी, 9) मधुकर देशु पोई, 10) अमित उर्फ नागेश रामजी तेलामी, 11) गणेश बाजू हेडो, 12) मधुकर शत्रु तेलामी, 13) देवजी मुहोंडा तेलामी, 14) दिवाकर देवाजी तेलामी और 15) बिरजा तेलामी के तौर पर हुई है. ये सभी गढ़चिरौली के तालुका एटापल्ली का बरसेवाड़ा गांव के रहने वाले हैं. इस मामले में पुलिस ने धारा 302, 307, 201, 143, 147, 149, महाराष्ट्र मानव बलि रोकथाम और अन्य अमानवीय और जादू टोना प्रथाओं की रोकथाम अधिनियम की उपधारा 3 (2) भी जोड़ी है. फरार आरोपियों की तलाश जारी है. आरोपियों को अहेरी की प्रथम श्रेणी कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. जहां से सभी आरोपियों को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.
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