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विचार: संघीय ढांचे में मतभेद दूर करने में राज्यपाल अहम भूमिका निभा सकते हैं
jantaserishta.com
15 Jan 2023 8:52 AM GMT
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फोटो: tnrajbhavan.gov.in
नई दिल्ली(आईएएनएस): नए साल के पहले सत्र की शुरुआत के लिए विधानसभा में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के अभिभाषण के दौरान हाल ही में सामने आए ड्रामे के बाद कुछ राज्यपालों का आचरण सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।
राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच झगड़ा विधानसभा को संबोधित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह टकराव एक निर्वाचित राज्य सरकार की सलाह के अनुसार कार्य नहीं करना, राज्य सरकार के बारे में आलोचनात्मक विचार रखना और उन्हें बिना किसी संयम के मीडिया में प्रसारित करना, दोषियों की सजा में छूट, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में निर्णय में देरी करना आदि बिंदुओं से उभरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल का काम संविधान की रक्षा के लिए होना चाहिए न कि किसी राजनीतिक दल के हित को बढ़ावा देने के लिए। अदालत ने यह भी कहा था कि किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार के लिए एक शॉर्टहैंड अभिव्यक्ति है। इसने पिछले साल मई में राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पेरारीवलन को रिहा करने वाले फैसले में यह बात कही थी। विपक्ष शासित कुछ राज्य गुस्से से भरे हुए हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच मतभेद कोई रहस्य नहीं है, यह कड़वाहट केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना की राज्य सरकारों तक पहुंच गई है, इन सभी के अपने राज्यपालों के साथ मुद्दे हैं।
पिछले साल नवंबर में तमिलनाडु के सत्तारूढ़ गठबंधन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक ज्ञापन सौंपकर राज्यपाल आरएन रवि को यह कहते हुए हटाने की मांग की थी कि वह पद संभालने के लिए अयोग्य हैं। राजभवन के साथ शत्रुता को बढ़ाना और राज्यपालों एवं राज्य सरकारों के बीच खुला टकराव कई लोगों के मन में एक विचार को पैदा कर रहा कि क्या यह संवैधानिक व्यवस्था के कमजोर होने का संकेत नहीं है। यह इस सवाल को जन्म देता है कि एक स्थापित प्रणाली को खतरे में डालने वाली विकृतियों को कौन ठीक करेगा। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठों के कई फैसले राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों को निर्धारित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य में राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों का विश्लेषण किया था। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य कर सकता है और जो कार्यकारी शक्तियां निर्वाचित सरकार में निहित होती हैं राज्यपाल उनका लाभ नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर पर जोर देकर कहा कि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है।
जनवरी 2013 में राज्यपाल कमला बेनीवाल द्वारा गुजरात लोकायुक्त के रूप में न्यायमूर्ति आरए मेहता की नियुक्ति को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह स्पष्ट है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 361 (1) के तहत पूर्ण छूट प्राप्त है और इसके तहत उसके कार्यों को इस कारण से चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकतंत्र खुद ही खतरे में पड़ जाता। राज्यपाल राज्य के सदन या संसद, यहां तक कि मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह नहीं है और उसके कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हो सकते हैं। इसलिए, एक राज्य का राज्यपाल एक संवैधानिक व्यक्ति होता है जिसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। हालांकि, एक अच्छा राज्यपाल, संघीय टकराव को कम करने और केंद्र-राज्य संबंधों को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को चार विकल्प प्रदान करता है। जिसमें सहमति देना, सहमति वापस लेना, विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानसभा में वापस करना और राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। संविधान राज्यपाल को अनिश्चित काल के लिए निर्णय नहीं लेने का विकल्प प्रदान नहीं करता है, हालांकि संविधान भी समयबद्ध निर्णय लेने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं करता है। साथ ही, समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में शीर्ष अदालत का कोई निर्णय नहीं है।
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