मुंबई: रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तलोजा जेल से रिहा किया गया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक आत्महत्या मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है. कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर अर्नब गोस्वामी को रिहा करने का आदेश दिया.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अर्नब गोस्वामी की ओर से दिग्गज वकील हरीश साल्वे पेश हुए. साल्वे ने कहा, 'अन्वय नाइक की फर्म पिछले 7 साल से घाटे में डूबी हुई थी. संभव है कि उसने पहले अपनी मां की हत्या की और उसके बाद खुद सुसाइड कर लिया. साल्वे ने दावा किया कि अर्नब गोस्वामी ने सभी बकाये तय समय पर चुका दिए थे. साल्वे ने आरोप लगाया कि रायगढ़ पुलिस ने सुसाइड मामला दोबारा ओपन करने में सही कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया.
वकील हरीश साल्वे ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस ने दुर्भावना के तहत अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ पिछले कुछ दिनों में कई मुकदमे दर्ज किए हैं. उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर अन्वय नाइक सुसाइड मामले को दोबारा खोला है.
#WATCH Republic TV Editor Arnab Goswami released from Mumbai's Taloja Jail following Supreme Court order granting interim bail pic.twitter.com/YzGfIm3wGo
— ANI (@ANI) November 11, 2020