आया फैसला: हिजाब बैन पर SC जजों में मतभेद, सुनवाई बड़ी बेंच करेगी

न्यूज़ क्रेडिट: आजतक
कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था।#KarnatakaHijabRow pic.twitter.com/6GaGtfKuzG
— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 13, 2022
नई दिल्ली: कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. हालांकि, दोनों जजों की राय अलग अलग है.
जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है. उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है.
कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. हालांकि, बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है. जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है. वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया. ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है.
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