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Nalasopara/ Palghar नालासोपारा/पालघर : वसई विरार नगर निगम ने गुरुवार को 34 अवैध इमारतों को ध्वस्त कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद, वसई विरार नगर निगम नालासोपारा के अग्रवाल नगरी में डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर निर्मित अनधिकृत इमारतों को ध्वस्त करने का अभियान चला रहा है।
आगामी विध्वंस के मद्देनजर, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 400 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। विध्वंस की कार्रवाई ने 1,000 से अधिक परिवारों को प्रभावित किया है जो कई वर्षों से इन इमारतों में रह रहे हैं, जिससे वे बेघर हो गए हैं और उन्हें अनिश्चित भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इनमें से कई निवासी वर्षों पहले इस क्षेत्र में बस गए थे, और इन संरचनाओं के भीतर अपना जीवन और समुदाय बना रहे थे। इसके बावजूद, वसई-विरार नगर निगम ने सभी निवासियों को नोटिस जारी कर 22 जनवरी, 2025 तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया।
अग्रवाल नगरी, नालासोपारा पूर्व, लक्ष्मी नगर में स्थित अवैध निर्माण, डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी प्लांट के लिए आरक्षित भूमि पर बनाए गए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले इन 41 इमारतों को अवैध घोषित किया था, और उनमें से सात को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया था। अदालत के आदेश के अनुसार, 23, 24, 27 और 28 जनवरी को कई दिनों में ध्वस्तीकरण किया जाएगा।
वसई विरार नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त मोहन सांखे ने कहा, "यहां 34 इमारतें हैं, जिनमें 21 फ्लैट हैं, जिनमें कई लोग रहते हैं। यह जमीन डंपिंग यार्ड के लिए आरक्षित है, यही वजह है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है और आगे भी जारी रहेगी।"
इससे पहले 8 जनवरी को पुणे के वाकड और डांगे चौक इलाकों में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई थी। पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम (पीसीएमसी) की एक टीम ने वाकड और डांगे चौक क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। (एएनआई)
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Rani Sahu
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