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वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामला, आया ये नया अपडेट

jantaserishta.com
25 March 2022 6:15 AM GMT
वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद मामला, आया ये नया अपडेट
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वाराणसी: उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं की सुनवाई अब 29 मार्च से लगातार जारी रहेगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका व अन्य याचिकाओं की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया कर रहे हैं. विश्वेश्वर नाथ मंदिर की तरफ से वकील विजय शंकर रस्तोगी ने अतिरिक्त लिखित बहस दाखिल की.


उन्होंने कहा कि याची ने सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 डी के तहत वाद की पोषणीयता पर आपत्ति अर्जी दाखिल की थी, लेकिन उस पर बल न देकर जवाबी हलफनामा दाखिल किया है.
कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर वाद बिंदु तय किए हैं. इनका कहना है कि संपत्ति लार्ड विश्वेश्वर मंदिर की है, जो सतयुग से विद्यमान है. ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर का कब्जा है. पूजा अर्चना जारी है. स्वयं भू लार्ड विश्वेश्वर स्वयं विराजमान हैं, जो कि 15वीं सदी के मंदिर का हिस्सा है. जमीन की प्रकृति धार्मिक है. इसलिए प्लेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 इस पर लागू नहीं होगा.
समय की कमी के कारण हो रही बहस को पूरा नहीं किया जा सका. अब 29 मार्च को भी बहस जारी रहेगी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर परिसर के सर्वे कराने के वाराणसी अदालत के आदेश पर रोक लगा रखी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले में प्रिंटेड प्रोफार्मा में समन जारी ना किए जाएं. इस मामले में कोर्ट ने महानिबंधक को प्रदेश के सभी जिला न्यायाधीशों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक केस में आरोपी को समन जारी करना गंभीर मामला है. प्रिंटेड प्रोफार्मा में खाली स्थान भरकर समन जारी करना स्थापित न्यायिक मानदंडों के प्रतिकूल है.

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