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15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ जरुरी, न लगवाने पर स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, गृह मंत्री ने जारी की जानकारी

jantaserishta.com
15 Jan 2022 3:26 PM GMT
15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ जरुरी,  न लगवाने पर स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, गृह मंत्री ने जारी की जानकारी
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हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस रोकथाम के लिए कड़ा कदम उठाते हुए उन बच्चों को स्कूल में प्रवेश की अनुमति न देने को कहा है जिनकी उम्र 15-18 के बीच है और उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है. हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने लिखा, "15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को फिर से स्कूल खुलने पर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. माता-पिता से अनुरोध है कि वे अपने बच्चों की COVID से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टीकाकरण करवाएं."

बता दें कि हरियाणा में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं. कोरोना के मामलों को देखते हुए ही स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया था. हरियाणा में सभी शिक्षण संस्थान 26 जनवरी तक विद्यार्थियों के लिए बंद है. पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,841 नए मामले आए, जिसके बाद अब तक कुल मामलों की संख्या 828,948 हो गई. 6 लोगों की पिछले 24 घंटे में जान गई, जिसके बाद मरने वालों की कुल संख्या 10091 हो गई. 3,394 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए, जिसके बाद कुल ठीक होने वालों की संख्या 777,414 हो गई. हरियाणा में 41,443 एक्टिव मामले हैं.
कोविड के ​​​​मामलों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को पूरे राज्य में प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है. हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि पांच जनवरी को एक आदेश जारी कर ग्रुप ए के जिलों में कई प्रतिबंध लगाए गए थे. अब यह प्रतिबंध सभी जिलों में लागू होंगे.
गाइडलाइन के मुताबिक सभी सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे.
मॉल और बाजारों को शाम छह बजे तक खोलने की अनुमति होगी.
दूध, दवा, सब्जी जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानों को हर समय खोलने की अनुमति रहेगी.
सभी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, स्विमिंग पूल और स्टेडियम बंद रहेंगे. हालांकि वह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खोले जा सकते हैं.
सभी मनोरंजन पार्क और प्रदर्शनियां बंद रहेंगी हैं.
आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सरकारी और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कार्य करने की सलाह दी गई है.
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