भारत
टीकाकरण: दूसरी जगहों पर नहीं भेजी जानी चाहिए राज्य को आवंटित कोरोना वैक्सीन की खुराक, मद्रास हाई कोर्ट का आदेश
Deepa Sahu
13 May 2021 5:57 PM GMT
x
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसे लेकर देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान जारी है.
देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसे लेकर देश भर में कोरोना वैक्सीन अभियान जारी है. मद्रास हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु को केंद्र की ओर से आवंटित कोरोना वैक्सीन की खुराक राज्य की ओर से मांग की पूर्ति करने के उद्देश्य से जारी वैश्विक निविदा की वजह से अन्य स्थानों को नहीं भेजी जानी चाहिए.
मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार रामामूर्ति की पीठ ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्य के आंवटन को फिर से तब निर्धारित किया जा सकता है जब वैश्विक निविदा के तहत आपूर्ति हो जाए. यह मामला कोर्ट द्वारा कोविड-19 प्रबंधन पर स्वत: संज्ञान लेकर हो रही सुनवाई के दौरान आया.
तमिलनाडु में कोरोना वैक्सीन की कमी
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि राज्य में टीके की कमी है और चूंकि वैश्विक निविदा जारी करने का फैसला किया गया है, ऐसे में केंद्र द्वारा राज्य को (तमिलनाडु) आवंटित टीके की खुराक राज्य सरकार के वैश्विक निविदा जारी के फैसले के मद्देनजर अन्य स्थानों पर नहीं भेजी जानी चाहिए, खातसौर पर तब जब यह लंबी प्रक्रिया हो सकती है. अदालत ने कहा कि हालांकि, निविदा परिपक्व हो जाने और टीके की आपूर्ति हो जाने पर केंद्र द्वारा राज्य को आवंटित खुराक पर फिर से काम हो सकता है.
Next Story