भारत

बुली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड की महिला और इंजीनियर की थी शरारत, दोनों गिरफ्तार

Rani Sahu
4 Jan 2022 5:17 PM IST
बुली बाई ऐप मामले में उत्तराखंड की महिला और इंजीनियर की थी शरारत,  दोनों गिरफ्तार
x
मुंबई पुलिस ने 'बुली बाई' मामले की मुख्य आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है

मुंबई पुलिस ने 'बुली बाई' मामले की मुख्य आरोपी एक महिला को गिरफ्तार कर लिया है। महिला पर बुली बाई नाम के ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड करने और नीलामी करने का आरोप है। उत्तराखंड से गिरफ्तार हुई इस महिला पर आरोप है कि इसने ऐप पर मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की थीं और उनकी बोली लगाई थी। महिला को जांच के लिए मुंबई लाया जा रहा है। उसे ट्रांजिट रिमांड के लिए उत्तराखंड कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं, अदालत ने 'बुली बाई' ऐप मामले में गिरफ्तार इंजीनियरिंग छात्र को 10 जनवरी तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेज दिया है।

बुली बाई नाम की विवादित ऐप मामले में मुंबई पुलिस को एक और सफलता मिली है। मामले में मुख्य आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि वह महिला मामले में मुख्य आरोपी है। इससे पहले सोमवार को बेंगलुरु से 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र विशाल कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दोनों मामले में सह-आरोपी हैं और एक-दूसरे को जानते हैं। पुलिस के मुताबिक, वे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्त हैं। इसलिए एक-दूसरे से संपर्क में रहते थे।
मुंबई पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी महिला 'बुली बाई' ऐप से जुड़े तीन अकाउंट हैंडल कर रही थी। सह आरोपी विशाल कुमार ने खालसा सुप्रीमिस्ट के नाम से खाता खोला। 31 दिसंबर को उसने अन्य खातों के नाम बदलकर सिख नामों से मिलते-जुलते कर दिए। अदालत ने 'बुली बाई' ऐप मामले में गिरफ्तार इंजीनियरिंग छात्र को 10 जनवरी तक मुंबई पुलिस की हिरासत में भेजा।
गौरतलब है कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल को मिली शिकायत के बाद से ही साइबर सेल इस मामले की जांच कर रही थी। एफआईआर के मुताबिक बुली बाई एक ऐसा एप्लिकेशन है जहां पर नामचीन मुस्लिम महिलाओं की तस्वीर पोस्ट कर उनकी बोली लगाई जाती थी
इस मामले पर कई लोगों ने सवाल उठाए थे और लोगों की शिकायतें मिलने लगी थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ IPC की धारा 354D, 509, 500, 153A, 295A, 153B, IT की धारा 67 की सबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और जांच शुरू कर दी थी।


Next Story