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Uttarakhand देहरादून : उत्तराखंड ने सोमवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 जनवरी, 2025 को यूसीसी पोर्टल और नियमों का शुभारंभ किया, जो सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में राज्य की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
यूसीसी का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है। उत्तराखंड सरकार के एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है, "समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड, 2024 (अधिनियम संख्या 3, 2024) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल 27 जनवरी 2025 को उक्त संहिता के लागू होने की तिथि निर्धारित करते हैं।" उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अधिनियम, 2024 का उद्देश्य वसीयतनामा उत्तराधिकार के तहत वसीयत और पूरक दस्तावेजों, जिन्हें कोडिसिल के रूप में जाना जाता है, के निर्माण और निरस्तीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा स्थापित करना है।
राज्य सरकार के अनुसार, यह अधिनियम उत्तराखंड राज्य के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है और उत्तराखंड के बाहर रहने वाले राज्य के निवासियों पर भी प्रभावी है। यूसीसी अनुसूचित जनजातियों और संरक्षित प्राधिकरण-सशक्त व्यक्तियों और समुदायों को छोड़कर उत्तराखंड के सभी निवासियों पर लागू होता है। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जिसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत से संबंधित व्यक्तिगत कानूनों को सरल और मानकीकृत करना है।
इसके तहत, विवाह केवल उन पक्षों के बीच ही हो सकता है, जिनमें से किसी का भी जीवित जीवनसाथी न हो, दोनों कानूनी अनुमति देने के लिए मानसिक रूप से सक्षम हों, पुरुष की आयु कम से कम 21 वर्ष और महिला की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो और वे निषिद्ध संबंधों के दायरे में न हों।
धार्मिक रीति-रिवाज या कानूनी प्रावधानों के तहत विवाह की रस्में किसी भी रूप में की जा सकती हैं, लेकिन अधिनियम लागू होने के बाद होने वाले विवाहों का 60 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 26 मार्च 2010 से पहले संपन्न विवाह या उत्तराखंड राज्य के बाहर, जहां दोनों पक्ष तब से एक साथ रह रहे हैं और सभी कानूनी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, अधिनियम के लागू होने के छह महीने के भीतर पंजीकरण कराया जा सकता है (हालांकि यह अनिवार्य नहीं है), सरकार के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। इसी तरह, विवाह पंजीकरण की स्वीकृति और पावती का काम भी तत्परता से पूरा किया जाना जरूरी है। आवेदन प्राप्त होने के बाद, उप-रजिस्ट्रार को 15 दिनों के भीतर उचित निर्णय लेना होता है।
बयान के अनुसार, यदि 15 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर विवाह पंजीकरण से संबंधित आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वह आवेदन स्वचालित रूप से रजिस्ट्रार को भेज दिया जाता है; जबकि, पावती के मामले में, उसी अवधि के बाद आवेदन को स्वचालित रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही, पंजीकरण आवेदन खारिज होने पर एक पारदर्शी अपील प्रक्रिया भी उपलब्ध है। अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए गलत जानकारी देने पर दंड का प्रावधान है और यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल पंजीकरण न होने के कारण विवाह को अमान्य नहीं माना जाएगा।
पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। इन प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रार जनरल, पंजीकरण और उप-रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, जो संबंधित अभिलेखों के रखरखाव और निगरानी को सुनिश्चित करेंगे। बयान में कहा गया है कि यह अधिनियम यह भी निर्धारित करता है कि कौन विवाह कर सकता है और विवाह कैसे संपन्न होंगे और यह भी स्पष्ट प्रावधान करता है कि नए और पुराने दोनों विवाहों को कानूनी रूप से कैसे मान्यता दी जा सकती है। (एएनआई)
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Rani Sahu
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