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देहरादून में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं का उत्तराखंड बंद का ऐलान

jantaserishta.com
10 Feb 2023 7:30 AM GMT
देहरादून में छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में युवाओं का उत्तराखंड बंद का ऐलान
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देहरादून (आईएएनएस)| उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने देहरादून के गांधी पार्क में बुधवार रात और बृहस्पतिवार को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों और छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में शुक्रवार को प्रदेश बंद का आह्वान किया है। इसे देखते हुए पहले से ही पुलिस अलर्ट मोड पर है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में पुलिस फोर्स भारी संख्या में तैनात है। देहरादून में हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में युवाओं ने गीता पाठ शुरू कर दिया है। वहीं युवा कांग्रेस ने सीएम का पुतला फूंक कर विरोध जताया। राजधानी देहरादून में बेरोजगार युवा डीएम ऑफिस में घुस गए। डीएम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया। पुलिस ने ऑफिस कंपाउंड को छावनी में तब्दील कर दिया है।
सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि पूर्व में अग्नीपथ योजना को लेकर विरोध के चलते पहले से ही पुलिस ने फोर्स तैनाती की योजना बना ली थी। इसको देखते हुए जिले के अन्य थानों और चौकियों से पुलिस बल मंगाया गया है। संघ ने विभिन्न राजनैतिक, सामाजिक, पूर्व सैनिक, छात्र संगठन, कर्मचारी संगठन, टैक्सी यूनियन व व्यापारिक संगठनों से समर्थन की अपील की है।
संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार ने कहा कि प्रदेश भर के बेरोजगार और छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर सत्याग्रह कर रहे थे। लेकिन, पुलिस ने बुधवार की रात और फिर बृहस्पतिवार को युवाओं के साथ जो बर्बरता की है, उससे पूरे प्रदेश में आक्रोश है। सीओ ने बताया कि जिले से बाहर की पुलिस फोर्स को बुलाने की आवश्यकता अभी नहीं दिखी है। मार्केट पूर्व की भांति खुल रही है। बंदी का फिलहाल मार्केट पर असर नहीं है।
बेरोजगार युवाओं के संभावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने देहरादून परेड ग्राउंड की 300 मीटर की परिधि में धारा 144 (निषेधाज्ञा) लगा दी है। यह शुक्रवार शाम तक जारी रहेगी। इस परिधि में पांच या उससे अधिक लोगों के जमाव पर रोक रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। इसके अनुसार, शुक्रवार को बेरोजगार और उनके अभिभावकों के देहरादून में इकट्ठा होने की संभावना है। लिहाजा कानून व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एहतियातन यह कदम उठाया गया है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति इस परिधि में लाठी, डंडे, बंदूक, हॉकी स्टिक, तलवार आदि नहीं ला सकता है।
शस्त्र या लाठी लेकर चलने का प्रतिबंध ड्यूटी पर कार्यरत राजकीय सेवकों, बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों (जिनके लिए लाठी आवश्यक है) पर लागू नहीं होगा।
किसी भी प्रकार की नारेबाजी, लाउडस्पीकर का प्रयोग, सरकारी इमारतों पर नारे लिखना, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले उत्तेजक भाषण देना, किसी प्रकार के भ्रामक साहित्य के प्रचार- प्रसार पर प्रतिबंध रहेगा।
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