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केरल विधानसभा में पैरोल विवाद पर हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
jantaserishta.com
2 Feb 2026 1:20 PM IST

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तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में सोमवार को उस समय हाई ड्रामा देखने को मिला, जब स्पीकर एएन शमसीर ने सीपीआई(एम) से जुड़े दोषी अपराधियों को कथित तौर पर उदारतापूर्वक पैरोल दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
इस फैसले के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा यह हुआ कि विपक्ष के नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में दिन की कार्यवाही का बहिष्कार किया गया।
स्थगन प्रस्ताव विधायक और मारे गए सीपीआई(एम) विद्रोही नेता टीपी चंद्रशेखरन की विधवा केके रेमा ने पेश किया था। रेमा ने इस मुद्दे पर बहस की मांग की, जिसे विपक्ष ने सरकार द्वारा पैरोल प्रावधानों का चयनात्मक और मनमाना इस्तेमाल बताया, खासकर सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़े दोषियों के मामलों में। स्पीकर ने नोटिस खारिज कर दिया और कहा कि यह मामला स्थगन चर्चा के लायक नहीं है।
इस मामले में राज्य संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश ने दखल दिया, जिन्होंने कहा कि ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसके लिए स्थगन प्रस्ताव के लिए छुट्टी की जरूरत हो और इसे एक सबमिशन के तौर पर उठाया जा सकता है। मना करने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन के अंदर नारे लगाए और सरकार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया।
जैसे-जैसे शोर बढ़ा, सतीशन विरोध जताने के लिए खड़े हुए और सरकार पर सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर बहस को दबाने का आरोप लगाया। इसके बाद उन्होंने विरोध में यूडीएफ विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया।
विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए, केके रेमा ने कहा कि टीपी चंद्रशेखरन हत्याकांड के दोषियों ने अब तक कुल मिलाकर 1 हजार से ज्यादा दिनों की पैरोल ली है। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार पैरोल देने से न्याय की भावना कमजोर हुई है और पीड़ित परिवार को गहरा दुख हुआ है।
उन्होंने कहा कि एक क्रूर राजनीतिक हत्या के लिए दोषी ठहराए गए लोगों के साथ असाधारण नरमी बरती जा रही है। सतीशान ने आरोप लगाया कि पिनाराई विजयन सरकार चंद्रशेखरन के हत्यारों को पैरोल देने में असाधारण रूप से उदार थी।
उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री इस प्रथा पर रोक लगाने को तैयार नहीं थे क्योंकि वह उन तत्वों से डरते थे, इस आरोप का सत्ताधारी मोर्चे ने कड़ा विरोध किया। हालांकि, सरकार ने कहा कि पैरोल मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही दी गई थी।
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