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उच्च न्यायपालिका के द्वारा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना

Shantanu Roy
27 Nov 2024 12:42 PM GMT
उच्च न्यायपालिका के द्वारा कानून के शासन और संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना
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New Delhi. नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा क़ानून, 2004 की संवैधानिक वैधता बरक़रार रखी है। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला ख़ारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मदरसों (इस्लामिक शैक्षणिक संस्थानों) के कामकाज को विनियमित और नियंत्रित करने के उद्देश्य से 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004' लागू किया गया था। इसने पूरे उत्तर प्रदेश में मदरसों की स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन के लिये एक ढाचा प्रदान किया। इस अधिनियम के तहत, राज्य में मदरसों की गतिविधियों की देखरेख और पर्यवेक्षण के लिये उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए 'कहा कि सरकार मदरसा शिक्षा को लेकर नियम बना सकती है। यह फैसला
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मुसलमानों और मदरसों से जुड़े लोगों के लिए संतोषजनक और प्रेरणादायक है। इस निर्णय से देश में न्याय और समानता का संदेश गया है। अदालत ने कहा की मदरसा एक्ट के प्रावधान संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हैं और ये 'धार्मिक अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा करते हैं। जब धार्मिक शिक्षा और अल्पसंख्यकों के शिक्षा के अधिकार की बात आती हे तो हम पाते है कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक समुदायों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उन्हें स्वतंत्र रूप से संचालित करने 'का अधिकार दिया है।

भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और इसके प्रावधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन संवैधानिक अधिकारों को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डाला हे कि कोई भी कानून, विनियमन या सामाजिक पूवाग्रह संविधान के प्रावधानों को खत्म नहीं कर सकता है। यह निर्णय उस कानूनी ढांचे को मजबूत करता है जिसके भीतर अल्पसंख्यक समुदाय काम कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनहें ऐसे संस्थान बनाने की स्वतंत्रता है जो उनकी अद्वितीय शैक्षिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। संविधान की सर्वोच्चता ही भारत के लोकतंत्र 'को स्थिरता और सुसंगति प्रदान करती है। ऐसे देश में जहां कई धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समुदाय सह अस्तित्व में हैं, संविधान एक एकीकृत दस्तावेज क रूप में कार्य करता हैजो समानता सुनिश्चित करते हुए विविधता की रक्षा करता है। यह निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि न्यायपालिका, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में, इसके प्रावधानों से किसी भी
विचलन
की अनुमति नहीं देगी। ऐसा करके न्यायालय ने स्पष्ट संदेश दिया है कि संवैधानिक अधिकारों को कमजोर या समझोता नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि कैसे संविधान को समुदायों को अपने भविष्य को आकार देने के लिए सशक्त 'बनाने के लिए बनाया किया गया है। संविधान केवल अधिकारों की रक्षा नहीं करता, यह सामाजिक और शैक्षणिक उन्नति के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी को 'प्रोत्साहित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से, इन अधिकारों की पुष्टि 'करके अल्पसंख्यक समुदायों को प्रभावी ढंग से सशक्त बनाया है, इस प्रकार सामाजिक प्रगति और न्याय के एक शक्तिशाली साधन के रूप में संविधान की भूमिका को मजबूत किया है।
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