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यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी, किसानों को अब 1940 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा कॉमन धान का मूल्य

Kunti Dhruw
15 Sep 2021 6:30 PM GMT
यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी, किसानों को अब 1940 रुपये प्रति कुंतल मिलेगा कॉमन धान का मूल्य
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यूपी कैबिनेट ने दी मंजूरी

उत्तरप्रदेश सरकार ने मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में किसानों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धान क्रय नीति निर्धारित कर दी है। केन्द्र सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में मूल्य समर्थन योजना के तहत कॉमन धान का समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति कुन्तल और ग्रेड-ए का समर्थन मूल्य 1960 रुपये प्रति कुन्तल तय किया गया है। प्रदेश कैबिनेट ने इसे बुधवार को मंजूरी दे दी है।

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में लखनऊ सम्भाग के जिले हरदोई, लखीमपुर तथा सम्भाग बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी में धान क्रय की अवधि एक अक्तूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक और लखनऊ सम्भाग के लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज मण्डलों में एक नवम्बर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगी।
धान विक्रय से पूर्व कृषक पंजीयन और समस्त क्रय एजेन्सियों पर ऑनलाइन धान क्रय की प्रक्रिया अनिवार्य की गई। किसानों से धान खरीद कम्प्यूटराइज्ड सत्यापित खतौनी, फोटोयुक्त पहचान प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड के आधार पर की जाएगी। सभी क्रय एजेन्सियों द्वारा धान के मूल्य का भुगतान केंद्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से धान क्रय के 72 घंटे के अन्दर किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में धान क्रय के लिए निर्धारित क्रय अवधि में कृषकों द्वारा क्रय केन्द्रों पर बिक्री के लिए लाए गए निर्धारित गुणवत्ता के धान का क्रय किया जाएगा, परन्तु क्रय के लिए बोरों एवं किसानों के भुगतान के लिए वित्तीय व्यवस्था के प्रबन्ध के मद्देनजर संभावित क्रय लक्ष्य 70 लाख मी. टन तय किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में 4,000 क्रय केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें खाद्य विभाग की विपणन शाखा के 1100, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ) के 1500, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड (पी.सी.यू.) के 600, उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद के 200, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस) के 300 और भारतीय खाद्य निगम के 300 क्रय केन्द्र सम्मिलित हैं।
सामान्यतः क्रय केन्द्र सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक खुले रखे जाएंगे, किन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होंगे। कृषकों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, शेष कार्य दिवसों में धान क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। यदि चावल मिलर को दिए गए धान के सापेक्ष 45 दिनों के अन्दर मिलर द्वारा केन्द्रीय पूल में चावल सम्प्रदान कर देता है, तो उसे प्रोत्साहन राशि की दर अरवा चावल तथा सेला चावल के लिए 20 रुपये प्रति कुन्तल मिलिंग किए गए धान पर देय होगा। प्रोत्साहन धनराशि की प्रतिपूर्ति केवल उन्हीं चावल मिलों को देय होगी, जिनका सम्बद्धीकरण जिलाधिकारी-सम्भागीय खाद्य नियंत्रक-आयुक्त, खाद्य एवं रसद द्वारा क्रमशः जिले की, मण्डल की व मण्डल के बाहर की चावल मिल होने की स्थिति में किया जाएगा। 45 दिन में चावल का सम्प्रदान न होने पर एक रुपये प्रति कुन्तल की दर से होल्डिंग प्रभार देय होगा।
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