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नई दिल्ली | दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अविवाहित या विधवा बेटी का अपने मृत पिता की संपत्ति पर दावा है, लेकिन तलाकशुदा बेटी पर यह लागू नहीं होता है क्योंकि वह भरण-पोषण की हकदार आश्रित नहीं है।
उच्च न्यायालय ने एक तलाकशुदा महिला द्वारा पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसने उसकी मां और भाई से भरण-पोषण के उसके दावे को खारिज कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि भरण-पोषण का दावा हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम (एचएएमए) की धारा 21 के तहत किया गया है, जो उन आश्रितों के लिए प्रावधान करता है जो भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।
अदालत ने कहा, यह रिश्तेदारों की नौ श्रेणियों का प्रावधान करता है जिनमें तलाकशुदा बेटी शामिल नहीं है।
जस्टिस सुरेश कुमार कैत और नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने कहा, "एक अविवाहित या विधवा बेटी को मृतक की संपत्ति में दावा करने के लिए मान्यता दी गई है, लेकिन एक 'तलाकशुदा बेटी' भरण-पोषण के हकदार आश्रितों की श्रेणी में शामिल नहीं है।" . महिला के पिता की 1999 में मृत्यु हो गई और वे अपने पीछे चार वारिस छोड़ गए- उनकी पत्नी, बेटा और दो बेटियां। महिला का मामला था कि उसे कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में कोई हिस्सा नहीं दिया गया था।
उसने दलील दी कि उसकी मां और भाई उसे इस आश्वासन पर गुजारा भत्ता के रूप में प्रति माह 45,000 रुपये देने पर सहमत हुए कि वह संपत्ति में अपने हिस्से के लिए दबाव नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल नवंबर, 2014 तक नियमित रूप से भरण-पोषण दिया गया, उसके बाद नहीं।
महिला ने कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया और सितंबर 2001 में उसे एकतरफा तलाक दे दिया गया। उसने दावा किया कि पारिवारिक अदालत ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसे अपने पति से कोई पैसा, गुजारा भत्ता या रखरखाव नहीं मिला।
उसने कहा कि चूंकि उसके पति का पता नहीं चल रहा है, इसलिए वह उससे कोई गुजारा भत्ता या भरण-पोषण नहीं मांग सकती।
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा, "चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों न हो, लेकिन एचएएमए के तहत वह अधिनियम के तहत परिभाषित 'आश्रित' नहीं है और इस प्रकार वह अपनी मां और भाई से भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं है।"
इसमें कहा गया कि पारिवारिक अदालत ने सही कहा कि महिला को पहले ही अपने पिता की संपत्ति से अपना हिस्सा मिल चुका था और उसे प्राप्त करने के बाद वह फिर से अपने भाई और मां से भरण-पोषण का कोई दावा नहीं कर सकती थी।
“प्रतिवादी नं. 2/मां ने पहले ही अपीलकर्ता (तलाकशुदा बेटी) को आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर ली है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि प्रतिवादियों ने भाई और मां होने के नाते बेटी/अपीलकर्ता को 2014 तक स्वेच्छा से 45,000 रुपये प्रति माह देकर उसका समर्थन किया था,'' अदालत ने कहा।
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Harrison
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