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Unlocked: अब झारखंड में भी खुल सकेंगी सिनेमा हॉल और बार, सरकार ने जारी किया आदेश

Triveni
1 July 2021 2:06 AM GMT
Unlocked: अब झारखंड में भी खुल सकेंगी सिनेमा हॉल और बार, सरकार ने जारी किया आदेश
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अब झारखंड सरकार ने भी छूट का दायरा बढ़ा दिया है. अब प्रदेश के सभी जिलों में 8 बजे रात तक दुकानें खुल सकेंगी.

कोरोना वायरस संक्रमण के कम होते मामलों के बीच सरकारें अब ढील का दायरा बढ़ाती जा रही हैं. अब झारखंड सरकार ने भी छूट का दायरा बढ़ा दिया है. अब प्रदेश के सभी जिलों में 8 बजे रात तक दुकानें खुल सकेंगी. सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स और रेस्टोरेंट भी 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे. सरकार ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं.

झारखंड सरकार की ओर से बुधवार यानी 30 जून को जारी एसओपी के मुताबिक 1 जुलाई से सभी सरकारी और निजी कार्यालय 50 फीसदी मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे. शनिवार की शाम 8 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
जिलों में जाने के लिए ई पास जरूरी नहीं
झारखंड सरकार ने स्टेडियम, जिम्नेजियम और पार्क खोलने की इजाजत भी दे दी है. प्रदेश के समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे. आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभार्थियों को घर पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा. 50 से अधिक लोगों के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा. बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे लेकिन 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा. निजी वाहन से प्रदेश के एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ई-पास जरूरी नहीं होगा. दूसरे राज्य से झारखंड आने पर ई पास जरूरी होगा. दूसरे राज्य से आने वालों के लिए सात दिन होम क्वारंटीन के प्रावधान को भी सरकार ने समाप्त कर दिया है. हालांकि, दूसरे राज्यों से आने वालों की व्यापक टेस्टिंग होगी.
अभी बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. जुलूस पर रोक जारी रहेगी. राज्य के अंदर बस परिचालन की अनुमति दे दी गई है. अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर रोक जारी रहेगी. परिवहन के सार्वजनिक साधन निर्धारित संख्या में ही यात्रियों को बैठा सकेंगे. प्रदेश सरकार की ओर से आयोजित परीक्षाएं स्थगित रहेंगी. भारत सरकार की ओर से आयोजित परीक्षा कराई जाएंगी. सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी. झारखंड सरकार की ओर से जारी यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावी होगा.


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