भारत

यूनिटेक मामला: दिल्ली पुलिस और ED से जांच पर स्थिति रिपोर्ट तलब, SC ने दिया 30 सितंबर तक की डेडलाइन

Deepa Sahu
9 Sept 2021 12:24 AM IST
यूनिटेक मामला: दिल्ली पुलिस और ED से जांच पर स्थिति रिपोर्ट तलब, SC ने दिया 30 सितंबर तक की डेडलाइन
x
सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और दिल्ली पुलिस से यूनिटेक लिमिटेड, उसके पूर्व प्रमोटरों और प्रबंधन अधिकारियों के खिलाफ जांच पर 30 सितंबर से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने निर्देश दिया कि ईडी और दिल्ली पुलिस दोनों सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करेंगे।

सुनवाई के दौरान यूनिटेक ग्रुप के नए बोर्ड मैनेजमेंट की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन ने पीठ को बताया कि दो उप-समितियों का गठन किया गया है। एक उप-समिति बैंकों और संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के साथ बात करेगी जिसके पास आपसी सहमति से बकाये के एक बार में निपटारे के लिए कुल 15 हजार फ्लैटों में से करीब आठ हजार का प्रभार है।दूसरी उप-समिति दावों और समझौते पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और हरियाणा सरकार के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट जैसे प्राधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। वेंकटरमन ने बताया कि बातचीत सुरक्षा एआरसी, जेएम फाइनेंशियल एआरसी और एडलवाइज एआरसी के साथ की जाएगी।
पीठ ने सुरक्षा एआरसी को निर्देश दिया कि वह समझौते के बारे में दो हफ्ते में उप-समिति से बात करे और कोर्ट को अवगत कराए। सुरक्षा एआरसी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने पीठ को आश्वस्त किया कि वह सकारात्मक दृष्टिकोण से बातचीत करेंगे।
पीठ ने कहा, 'आपको बातचीत आगे बढ़ानी पड़ेगी। आपको एक उचित राशि पर समझौता करना है। याद रखिए कि आप पूर्ववर्ती प्रबंधन से नहीं बल्कि नए प्रबंधन से बात कर रहे हैं। जमीन को यथास्थिति में रखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि आप उचित राशि पर समझौता कर लें।' मालूम हो कि 26 अगस्त को शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया था कि यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से मुंबई की आर्थर रोड जेल और तलोजा जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। दरअसल, ईडी ने अदालत से कहा था कि वे जेल कर्मचारियों की मिलीभगत से अपनी गतिविधियां जारी रखे हुए थे।


Next Story