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Union Minister Joshi: हेट स्पीच पर 10 साल की जेल कांग्रेस की क्रूर परंपरा
Tara Tandi
13 Dec 2025 12:58 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने शुक्रवार को कर्नाटक सरकार के प्रस्तावित कानून की आलोचना की, जिसमें हेट स्पीच के लिए 10 साल की जेल की सज़ा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की क्रूर परंपरा को दिखाता है।
शुक्रवार को दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि यह कानून जनता के बीच डर का माहौल बनाता है और यह साफ करता है कि इसे राजनीतिक नियंत्रण के बुरे इरादे से लाया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया, "ऐसा करके, कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार सभी की बोलने की आज़ादी छीन रही है। यह बिल कांग्रेस पार्टी की क्रूर विरासत को दिखाता है और सरकार के कुशासन का आईना है।"
उन्होंने "कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम) बिल" पेश करने की निंदा की और सवाल उठाया कि तथाकथित "हेट स्पीच" के लिए 10 साल की जेल की सज़ा देना क्या राज्य सरकार के कुशासन के खिलाफ आवाज़ों को दबाने और जनता की राय को कुचलने के लिए है।
केंद्रीय मंत्री जोशी ने पूछा कि क्या इस कानून का मकसद सच में हेट स्पीच को रोकना है या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने की कोई चाल है।
उन्होंने यह भी कहा कि यह बिल सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए नहीं लगता; बल्कि, ऐसा लगता है कि इसे राज्य सरकार की नाकामियों पर सवाल उठाने वालों की आवाज़ दबाने के लिए बनाया गया है।
केंद्रीय मंत्री ने गुस्सा ज़ाहिर करते हुए कहा कि यह बिल आलोचकों को आलोचना से दूर रखने और राज्य सरकार के कुशासन को सामने आने से रोकने के बुरे इरादे से भरा है।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने बुधवार को विधानसभा में कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम (रोकथाम और नियंत्रण) बिल, 2025 पेश किया।
राज्य के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच.के. पाटिल ने बीजेपी नेताओं के कड़े विरोध के बीच यह बिल पेश किया।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कहा कि विधानसभा में हेट स्पीच रेगुलेशन बिल पेश करना "हमारे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने" के लिए "हमारी सरकार के एजेंडे" का हिस्सा है।
यह बिल हेट क्राइम के अपराध पर विचार करने का प्रस्ताव करता है। बिल के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाता है, या पीड़ित के असली या माने गए धर्म, जाति, समुदाय, लिंग, यौन रुझान, जन्म स्थान, निवास, भाषा, विकलांगता, जनजाति, या उसके परिवार के सदस्य की विशेषताओं या ऐसे समूह से जुड़ाव के आधार पर पूर्वाग्रह या असहिष्णुता से पैदा हुई नफरत को बढ़ावा देता है या फैलाता है, उसे हेट क्राइम का दोषी माना जाएगा।
मंगलुरु में बदले की भावना से हुई कई हत्याओं के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने यह बिल तैयार किया।
आगे हिंसा रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाई गई है, और खास यूनिट सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नज़र रख रही हैं जिससे अशांति फैल सकती है।
बिल के तहत, हेट क्राइम के दोषी पाए जाने वालों को तीन साल तक की जेल, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
इस अपराध को गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती बताया गया है, जिसकी सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेंगे।
हेट स्पीच के लिए, बिल में इसी तरह की सज़ा का प्रावधान है, जिसमें तीन साल तक की जेल या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
यह अपराध भी गैर-संज्ञेय और गैर-जमानती है।
बार-बार अपराध करने पर, बिल में 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रस्ताव है।
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