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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियमों में किया बदलाव
Tara Tandi
24 Jun 2022 5:23 AM GMT
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियम में बदलाव किए हैं. पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के नियम में बदलाव किए हैं. पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है. आवेदन इसे ट्रैक भी कर करेगा. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इसके लिए जरुरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. विभाग का कल्याण अधिकारी मृतक आश्रित के परिवार को नौकरी दिलाने में मदद करेगा. मृतक कर्मचारी के परिवार को व्यक्तिगत तौर पर बुला कर बताया जाएगा कि उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी कैसे मिलेगी और उसे कौन से जरुरी दस्तावेज लाने होंगे इसके बारे में बताया जाएगा.
अनुकंपा पर मिलने वाली नौकरी के लिए आवेदक को अब कोई परेशानी नहीं होगी. मृतक आश्रित के आवेदन पर गृह मंत्रालय में उप सचिव/निदेशक स्तर के तीन अधिकारियों की एक समिति विचार करेगी. आवेदक के परिवार के सदस्यों की संख्या, बच्चों की उम्र और परिवार के वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर नौकरी मिलेगी. इस प्रक्रिया को 100 अंकों में बांटा गया है. प्रथम तीन वित्तीय मापदंडों (वार्षिक पेंशन, कुल सेवांत लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय) को कुल आश्रित परिवारों की संख्या में बांटा जाता है.
प्रति व्यक्ति आय का कारक लागू होने के बाद यदि टाई की स्थिति आती है तो मृतक अधिकारी की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है. जिस मृतक अधिकारी या कर्मचारी सेवा अवधि जितनी लंबी होगी उसके परिवार को अधिक महत्व दिया जाएगा. यदि सेवा अवधि कम होगी तो अधिक सेवा अवधि वाले आवेदक की तुलना में उसे कम महत्व मिलेगा. आवेदक के शैक्षणिक योग्यता और आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मंत्रालय अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर फैसला करेगा. नौकरी मिलने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया से सबको गुजरना होगा. कोई भी भेद भाव किसी के साथ न हो इसका भी ध्यान रखा जाएगा. मृतक आश्रित को भाग-दौड़ न करनी पड़े इसके लिए विभाग का कर्मचारी उसकी मदद करेगा
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