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केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल एक्ट में नए बदलावों को दी मंजूरी

Deepa Sahu
17 Feb 2021 5:43 PM GMT
केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल एक्ट में नए बदलावों को दी मंजूरी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क: केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. जिनमें से एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में किए गए बदलाव भी शामिल हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने जुवेनाइल एक्ट में कुछ नए बदलावों को मंजूरी दी है. जिसके तहत जिला अधिकारी को और अधिक पॉवर दी गई हैं. चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट और वेलफेयर कमिटी अब जिलाधिकारी के अंडर काम करेगी.

कैबिनेट मीटिंग के बाद हुई प्रेस कांफ्रेंस में केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा ''जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नए संशोधन के हिसाब से चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में शामिल किए जाने से पहले बैकग्राउंड चेक हुआ करेगा, जिसमें सदस्य का पूरा बैकग्राउंड और उसकी शिक्षा की जांच की जाएगी. इससे पहले इस तरह का कोई भी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं होता था. इसके अलावा अब नए संशोधनों के अनुसार ट्रैफिकिंग और ड्रग एब्यूज से रिकवर किए गए बच्चों को भी अब इन कमिटी के अंदर देखभाल के लिए रखा जाया जा सकेगा. इस पूरे सिस्टम की देखभाल की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी.''
कैबिनेट की बैठक के बाद आईटी मंत्री रविशंकर ने कहा ''टेलिकॉम सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव अप्रैल 2020 में लांच किया था और जुलाई 2020 अंतिम तारीख थी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब तक 34 हज़ार करोड़ का निवेश और 20 हजार लोगों को जॉब मिली है. जल्द ही 1 लाख लोगों को जॉब मिलेगी.''
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में व्यापक स्तर पर हो रहे मोबाइल प्रोडक्शन के बारे में बताते हुए कहा ''भारत मोबाइल मैन्युफेक्चरिंग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है.''प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की शुरुआत भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए की गई है. जिससे भारत टेलिकॉम के इक्विपमेंट के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाए.


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