मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना वंचित पात्र लाभार्थियों को मिलेगी सहायता राशि
अजमेर। मुख्यमत्री कोरोना सहायता योजना के वंचित पात्र लाभार्थियों को वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाने पर सहायता राशि उपलब्ध होगी।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक श्री प्रफुल्ल चन्द्र चौबीसा ने बताया कि जिले में मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजनान्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कोरोना पेन्शन प्राप्त कर रही 803 विधवा महिलाओं में से 204 विधवा महिलाओं तथा कोरोना विधवा महिलाओं के पालनहार का लाभ प्राप्त कर रहे 555 बच्चों में से 182 बच्चे एवं कोरोना अनाथ श्रेणी में 16 में से 6 बच्चों का वार्षिक सत्यापन लम्बित होने से मुख्यमंत्री कोरोना सहायता का मासिक भुगतान प्राप्त नहीं हो सका है। वहीं शैक्षणिक सत्र 2023-24 में कोरोना पेन्शन प्राप्त कर रही 803 विधवा महिलाओं में से 372 विधवा महिलाओं, कोरोना विधवा महिलाओं के पालनहार प्राप्त कर रहे 555 बच्चों में से 285 बच्चे एवं कोरोना अनाथ श्रेणी में 16 में से 13 बच्चों का भी वार्षिक सत्यापन अब तक लम्बित है।
उन्होंने बताया कि जिले के मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के समस्त लाभार्थी को अपने नजदीकी ई-मित्र के माध्यम से बायोमैट्रिक अथवा ओटीपी के द्वारा वार्षिक सत्यापन कराने पर योजनान्तर्गत मासिक भुगतान प्राप्त हो सकेगा। वार्षिक सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में कोरोना विधवा श्रेणी में विधवा महिला का जन-आधार और आधार कार्ड एवं कोरोना पालनहार श्रेणी में विद्यालय में अध्ययनरत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र, बच्चों का आधार कार्ड एवं जनआधार कार्ड है। वार्षिक सत्यापन के लिए ई-मित्र के अतिरिक्त पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के कार्यालय अथवा जिला स्तर पर संयुक्त निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सत्यापन करवाया जा सकता है।