
x
बच्ची से 2 साल तक दुष्कर्म, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी फूफा को सुनाई तीन बार उम्रकैद
Bhopal भोपाल: भोपाल की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी फूफा को तीन अलग-अलग धाराओं में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। यह मामला रिश्तों को शर्मसार करने वाला बताया जा रहा है, जिसमें आरोपी ने करीब दो वर्षों तक बच्ची का शोषण किया। मामला भोपाल के सुखीसेवनिया थाना क्षेत्र का है। विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के अनुसार, वर्ष 2022 में एसओएस संस्था की कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच में सामने आया कि बच्ची के माता-पिता और दादी का निधन हो चुका था, जिसके बाद उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी बुआ और फूफा ने संभाली थी।
आरोप है कि कोरोना काल के दौरान जब स्कूल बंद थे और बच्ची घर पर रहती थी, तभी आरोपी फूफा ने मौका पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने बच्ची को धमकी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया तो उसे घर से निकाल देगा और नुकसान पहुंचाएगा। डर और दबाव के कारण बच्ची लंबे समय तक चुप रही। पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी ने करीब दो साल तक उसका लगातार शोषण किया। बाद में उसने हिम्मत जुटाकर अपनी सहेली को पूरी घटना बताई। सहेली की मदद से उसने अपनी बुआ को भी जानकारी दी, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इसके बाद एसओएस संस्था की कार्यकर्ता के संपर्क में आने पर मामला पुलिस तक पहुंचा।
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच पूरी करने के बाद अदालत में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी पाया। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश कुमुदिनी पटेल ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन बार सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही बच्ची के भविष्य और पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया। अदालत के इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है।
Tagsभोपाल पॉक्सो कोर्टबच्ची से दुष्कर्म मामलाफूफा को उम्रकैदमध्य प्रदेश क्राइम न्यूजनाबालिग अपराधपॉक्सो एक्टभोपाल पुलिसकोर्ट फैसलामहिला सुरक्षाबाल अपराध रोकथामBhopal POCSO Courtrape case of a girllife imprisonment to uncleMadhya Pradesh Crime Newsminor crimePOCSO ActBhopal Policecourt decisionwomen safetychild crime preventionजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारहिंन्दी समाचारजनताJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperjantasamachar newssamacharHindi news
Next Story





