भारत

उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज

jantaserishta.com
24 March 2022 7:04 AM GMT
उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज
x

नई दिल्ली: उमर खालिद को दिल्ली की अदालत से फिर झटका लगा है. दिल्ली दंगों से जुड़े केस में उनकी जमानत याचिका फिर खारिज हो गई है.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद को जमानत देने से इनकार किया. उमर खालिद के खिलाफ दंगे की साजिश और UAPA के तहत मामला दर्ज है.
उमर खालिद की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई थी, फिर फैसले को गुरुवार यानी आज तक के लिए टाल दिया गया था. अब कोर्ट ने इसपर आदेश सुनाया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत इस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे.
बहस के दौरान, आरोपी ने अदालत से कहा था कि अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ अपना मामला साबित करने के लिए सबूत नहीं हैं.
खालिद और कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के 'मास्टरमाइंड' होने के मामले में आतंकवाद विरोधी कानून-यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे. CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान तब हिंसा भड़क गई थी.
Next Story