जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों में कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े यूएपीए मामले में स्टूडेंट एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि गवाहों की जांच पूरी होने या अब से एक वर्ष के भीतर, वे जमानत के लिए फिर से निचली अदालत में जा सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि दोनों के मामले पर इस आदेश का कोई प्रभाव डाले बिना विचार किया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अन्य पांच आरोपियों के निरंतर कारावास को आवश्यक नहीं माना और उनकी जमानत मंजूर की.
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