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दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, मीडिया से नहीं करेंगे बात, कोर्ट ने रखी शर्त

jantaserishta.com
24 Dec 2022 6:12 PM GMT
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, मीडिया से नहीं करेंगे बात, कोर्ट ने रखी शर्त
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नई दिल्ली: दिल्ली दंगों में आरोपी उमर खालिद को अदालत ने एक हफ्ते की अंतरिम जमानत दी है. उमर को राहत बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली है. उसे 23 से 30 दिसंबर तक एक सप्ताह की अवधि के लिए सशर्त जमानत दी गई है. कोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए शर्त रखी है कि जेल से बाहर रहने के दौरान उमर खालिद मीडिया से बात नहीं करेंगे.

दिल्ली दंगों में यूएपीए के तहत ट्रायल का सामना कर रहे उमर खालिद को 23 से 30 दिसंबर तक अंतरिम जमानत मिली है. कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वह मीडिया से किसी भी तरह से बातचीत यानी मौखिक या लिखित किसी भी तरह संवाद नहीं करेगा. इसके साथ ही कोर्ट ने उमर खालिद को 30 दिसंबर को सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है.
बीती 3 दिसंबर को ही उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली की कोर्ट से राहत मिली है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगों के एक मामले में दोनों को आरोपमुक्त किया था. ये दोनों इस मामले में जमानत पर चल रहे थे. लेकिन दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
गौरतलब है कि साल 2020 के फरवरी महीने में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया था. शरजील इमाम और कुछ अन्य लोगों के साथ ही दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को मुख्य आरोपी बताते हुए यूएपीए और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था.
बता दें कि शरजील इमाम और उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत केस चल रहा है. ये दोनों ही आरोपी जमानत के लिए कई दिनों से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इन दोनों को ही जमानत नहीं मिल सकी है. दिल्ली पुलिस दोनों की जमानत का हर बार पुरजोर विरोध करती है. पुलिस का कहना है कि इन दोनों को जमानत मिलने से एक गलत संदेश जाएगा. हालांकि उमर खालिद को बहन की शादी के चलते 7 दिनों की अंतरिम जमानत मिली है.
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