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Udhampur उधमपुर : गोवंश तस्करी के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाले ऐतिहासिक कदम के तहत उधमपुर पुलिस ने एक गोवंश तस्कर का वाहन जब्त कर अभूतपूर्व कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जम्मू और कश्मीर में अपनी तरह की पहली कार्रवाई है, जो अवैध पशुधन व्यापार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को दर्शाती है।
लोड कैरियर नंबर JK14K-1765 और इसकी कीमत 10 लाख रुपये है, जिसका मालिक अरशद खान है, जो उधमपुर जिले के राठियान में रहता है। गहन जांच के बाद यह पुष्टि हुई कि वाहन आपराधिक तरीके से हासिल किया गया था, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता (BNSS) की धारा 107 के तहत वाहन जब्त किया गया।
एसएसपी उधमपुर आमोद अशोक नागपुरे ने मामले की विस्तृत जानकारी दी। एफआईआर संख्या 22/2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 और पशु क्रूरता निवारण (पीसीए) अधिनियम की धारा 11 के तहत दर्ज की गई है। जांच में पाया गया कि मालवाहक वाहन गोवंश तस्करी से होने वाली कमाई से खरीदा गया था और इस प्रकार यह अपराध का प्रत्यक्ष साधन है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि अरशद खान कई आपराधिक वारदातों में लिप्त रहा है और इस वाहन का इस्तेमाल नियमित रूप से गोवंश तस्करी की गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। पर्याप्त साक्ष्य एकत्र करने के बाद पुलिस ने वाहन की कुर्की के लिए धारा 107 बीएनएसएस के तहत आवेदन के साथ सक्षम न्यायालय में आवेदन किया।
न्यायालय ने पुलिस के आवेदन की योग्यता से संतुष्ट होकर वाहन की कुर्की का आदेश पारित किया। इसके बाद स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और मजिस्ट्रेट ने संयुक्त रूप से वाहन को कुर्क करने की कार्यवाही की, जो क्षेत्र में गोवंश तस्करी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। एसएसपी नागपुरे ने रेखांकित किया कि यह कदम उधमपुर को अपराध मुक्त बनाने की समग्र योजना का हिस्सा है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि उधमपुर पुलिस क्षेत्र को अपराध मुक्त बनाने के लिए आपराधिक कानून के सबसे कठोर प्रावधानों को लागू करने के लिए समर्पित है। इस कदम से संभावित अपराधियों को कड़ी चेतावनी मिलने और क्षेत्र में अवैध गोवंश तस्करी के गिरोह को ध्वस्त करने की संभावना है। (एएनआई)
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