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दो सगे भाइयों ने किया महिला से बलात्‍कार...कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा

Admin2
17 Jan 2021 4:09 PM GMT
दो सगे भाइयों ने किया महिला से बलात्‍कार...कोर्ट ने सुनाई 10-10 साल की सजा
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शर्मनाक घटना

उत्तर प्रदेश में महिला को शादी का झांसा देकर उससे रेप करने के अपराध में दोषी साबित हुए दो सगे भाइयों को फास्ट ट्रैक अदालत ने 10-10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने दोनों भाइयों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा कोर्ट ने इनमें से एक अपराधी पर 500 रुपये की एडिशनल पेनल्टी भी लगाई. अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक अदालत) अरविंद शुक्ला ने शनिवार को सजा सुनाई. सरकारी वकील सुरेश बाबू साहू ने रविवार को बताया कि बरेली के हाफिजगंज थाना (Hafizganj police station) में दर्ज FIR के मुताबिक, रिठौरा कस्बे की रहने वाली 30 वर्षीय महिला के पति की मौत के बाद अभियुक्त रिजवान ने हमदर्दी जताकर महिला से संपर्क बनाया और शादी का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाए.

आरोप के अनुसार, रिजवान ने महिला से किसी जमीन संबंधी काम को शुरू करने के बहाने 2 लाख रुपये भी ले लिए और जब महिला ने रुपये वापस मांगे तो टाल दिया. FIR के मुताबिक, महिला ने जब रिजवान पर शादी का दबाव बनाया तो उसने अपनी बहन की शादी के बाद उससे शादी करने की बात कही और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करता रहा.

आरोप के मुताबिक, 15 मई 2015 को पीड़िता रिजवान की शिकायत करने उसके भाई इमरान के पास गई तो उसने (इमरान) उसे अकेला पाकर कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद कर लिया और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस कर दुष्कर्म किया. वहीं, जब महिला ने इस बात की शिकायत पुलिस में करने की चेतावनी दी तो उसने महिला को जान से मारने की धमकी दी.

इस मामले में पीड़ित महिला की ओर से सरकारी वकील सुरेश बाबू ने अदालत में अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों अपराधी रिजवान और इमरान को दोषी ठहराते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई और दोनों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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