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Hospice. धर्मशाला। कांगड़ा जिले में पुलिस ने दो अलग-अलग घटनाओं में नशीले पदार्थ बरामद किए हैं और दोनों मामलों में मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत केस दर्ज किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि पहले मामले में कांगड़ा थाना ने गौरव चौधरी से 10.59 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया। गौरव चौधरी कांगड़ा जिले की शाहपुर तहसील के द्रमन डाकघर अंतर्गत आने वाले गंधर्प गांव का निवासी है। यह जब्ती कांगड़ा बाईपास, हनुमानघाट के पास की गई। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21, 61 और 85 के तहत कार्रवाई की गई है।
दूसरी घटना में बैजनाथ (बीर) थाना ने मंडी जिले के जोगिंदरनगर निवासी दीपक ठाकुर से 50 ग्राम चरस और 19,000 रुपये नकद बरामद किए। यह जब्ती बीर लंबाहर चौक पर की गई। इस मामले में एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 61 और 85 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों ही मामलों में जांच जारी है और आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाने के लिए विस्तार से छानबीन की जा रही है। पुलिस ने कहा कि ऐसे नशीले पदार्थों की तस्करी और वितरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
कांगड़ा और मंडी जिलों में यह कार्रवाई नशा नियंत्रण और कानून के पालन को सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे नशीले पदार्थों के खिलाफ जागरूक रहें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। पुलिस अधीक्षक ने यह भी कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत न केवल नशीले पदार्थ रखने वाले, बल्कि तस्करी और वितरण में शामिल लोग भी सख्त सजा के दायरे में आते हैं। इस प्रकार की कार्रवाई समाज में नशा मुक्त वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है। कांगड़ा और बैजनाथ पुलिस की यह सफलता राज्य में नशा नियंत्रण और कानूनी कार्रवाई के प्रयासों को मजबूत करती है। अधिकारियों ने कहा कि जिले में ऐसे मामलों की नियमित निगरानी जारी रहेगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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