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ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया- राहुल गांधी ने किया हमारी नीति का उल्लंघन, अदालत ने कही ये बात
jantaserishta.com
11 Aug 2021 7:30 AM GMT
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फाइल फोटो
राजधानी दिल्ली में हाल ही में घटी नौ साल की बच्ची के साथ कथित रेप-हत्या की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया था. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने ट्विटर (Twitter) पर भी साझा की थी. इसी मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई और राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने की मांग की गई.
आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी द्वारा फोटो साझा कर पीड़िता और उसके परिवार की पहचान को सार्वजनिक किया गया. अदालत ने इस दौरान ट्विटर से फोटो के बारे में पूछा, ट्विटर ने जवाब दिया है कि उन्होंने उस तस्वीर को पहले ही हटा दिया था, वो उनके नियमों का उल्लंघन था. जिसपर हाईकोर्ट ने ट्विटर की तारीफ भी की है.
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में राहुल गांधी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है, हालांकि अब 27 सितंबर को मामले की सुनवाई होनी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोई नोटिस जारी नहीं किया है, लेकिन राहुल गांधी, दिल्ली पुलिस और ट्विटर से लिखित में जवाब मांगा है. अगली सुनवाई से पहले सभी को अदालत में अपना हलफनामा दायर करना होगा.
याचिकाकर्ता मकरंद सुरेश मडलेकर द्वारा आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और POCSO एक्ट (बाल यौन अपराध रोकथाम कानून) का उल्लंघन किया है.
गौरतलब है कि दिल्ली में कुछ दिन पहले 9 साल की बच्ची के साथ रेप और फिर हत्या की घटना सामने आई थी. इस मामले पर काफी विवाद हुआ था, राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी.
बता दें कि इसी तस्वीर के साझा होने के बाद से ही राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट लॉक किया गया है. पहले राहुल गांधी का अकाउंट सस्पेंड किया गया था और बाद में उसे लॉक कर दिया गया. इसपर कांग्रेस ने ट्विटर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था.
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