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ढाई टन विस्फोटक से ढहा दिया जाएगा ट्विन टावर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई

jantaserishta.com
28 Feb 2022 6:12 AM GMT
ढाई टन विस्फोटक से ढहा दिया जाएगा ट्विन टावर, सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई
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नई दिल्ली: नोएडा ट्विन टावर (Noida Twin Tower) ढहाने के आदेश के अनुपालन में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पहले सुपरटेक (Supertech) को 2 सप्ताह के अंदर ट्विन टावर ढहाने शुरू करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट को नोएडा ऑथरिटी (Noida Authority) ने जानकारी दी कि ट्विन टावर को गिराने के कोर्ट के आदेश का अनुपालन शुरू हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया है. सुप्रीम कोर्ट सुपरटेक एमरॉल्ड ट्विन टॉवर के ध्वस्त के मामले में 17 मई को अगली सुनवाई करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी हितधारक स्थिति रिपोर्ट, निर्देशों में समय सारणी का कड़ाई से पालन करें. वहीं याचिकाकर्ता से कहा गया कि फ्लैट की राशि वापस की गई लेकिन लोन को लेकर कुछ नहीं किया गया. EMI अभी भी जारी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक से सभी की राशि 31 मार्च तक चुकाने के लिए कहा है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 2 सप्ताह के भीतर ट्विन टावर ढहाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था. नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि 22 मई तक सुपरटेक ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दो 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ते का समय दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों इमारतों को ध्वस्त करने के लिए 14 दिन का समय सुपरटेक ग्रुप को दिया था. शीर्ष अदालत ने नोएडा के सीईओ को 72 घंटे के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों की बैठक बुलाने का निर्देश दिया है, ताकि ट्विन टावरों को गिराने की योजना को अंतिम रूप दिया जा सके.
सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों 40 मंजिला टावरों को ध्वस्त करने का काम अमेरिका की कंपनी एडफिस इंजीनियरिंग करने जा रही है. कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ही सुपरटेक एमराल्ड के ट्विन टावरों को अवैध करार देते हुए ध्वस्त करने का निर्देश दे दिया था. वहीं दो खरीदारों की रकम वापस करने के लिए कोर्ट ने दो महीने का समय कंपनी को दिया था. सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि फ्लैट खरीदारों 12 फीसदी इंटरेस्ट के साथ रकम रिफंड की जाए.
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