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PSWC केस में बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत

SHIDDHANT
18 Sept 2026 8:58 PM IST
PSWC केस में बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत
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गगनदीप सिंह रंधावा केस में नया मोड़ कोर्ट ने नहीं दी राहत
Chandigarh: चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (PSWC) के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की कथित आत्महत्या से जुड़े मामले में पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर और उनके निजी सहायक दिलबाग सिंह की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मामला कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने गिरफ्तारी से पहले राहत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाओं को स्वीकार नहीं किया।
जानकारी के अनुसार, PSWC के जिला प्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की मौत के बाद यह मामला सामने आया था। इस मामले में आरोप लगाया गया है कि कुछ परिस्थितियों और कथित दबाव के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की थी और इसी सिलसिले में सुखदेव सिंह भुल्लर और दिलबाग सिंह का नाम सामने आया। अदालत में सुनवाई के दौरान मामले से जुड़े तथ्यों और जांच की स्थिति पर चर्चा हुई। दोनों आरोपियों की ओर से अग्रिम जमानत की मांग की गई थी, जबकि मामले की जांच और आरोपों को देखते हुए राहत देने का विरोध किया गया।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब दोनों आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। जांच एजेंसी मामले से जुड़े साक्ष्यों, बयानों और अन्य पहलुओं की जांच कर रही है। इस मामले के सामने आने के बाद पंजाब की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि, आरोपों की अंतिम स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। पुलिस मामले में आगे की प्रक्रिया के तहत संबंधित पक्षों से पूछताछ और जरूरी साक्ष्य जुटाने का काम कर सकती है।
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