भारत

ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को उम्रकैद की सजा मिली, दंग कर देगा यह मामला

jantaserishta.com
4 Jun 2023 9:14 AM IST
ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को उम्रकैद की सजा मिली, दंग कर देगा यह मामला
x
50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अगरतला (आईएएनएस)| त्रिपुरा की एक अदालत ने शनिवार को अगस्त 2019 में एक बैंक अधिकारी बोधिसत्व दास की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष के वकील सम्राट कर भौमिक के अनुसार, पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाशीष शर्मा रॉय ने सुमित बी, सुमित चौधरी, सुकांत बिस्वास और उमर शरीफ उर्फ शोएब मिया को 2019 में 3-4 अगस्त की दरमियानी रात दास की हत्या के लिए दोषी ठहराया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगरतला में सड़क किनारे पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में चारों ने दास की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त पीड़ित और आरोपी दोनों शराब के नशे में थे। इस केस में मुकदमा तीन साल से अधिक समय तक चला।
मुकदमे के दौरान 56 लोग गवाह के तौर पर सामने आए। आरोपी सुकांत बिस्वास एक ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर थे, जबकि अन्य आरोपी व्यापारी थे। वकील ने मीडिया को बताया, 56 गवाहों में से दो गवाह जीबीपी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बासु कार और डॉ. अभिजीत दास अपने बयान से मुकर गए। झूठी गवाही देने के लिए उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी। बचाव पक्ष के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष कांति बिस्वास ने फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा कि वह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story