
New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेताओं डेरेक ओ’ब्रायन, साकेत गोखले समेत आठ अन्य पदाधिकारियों को एक दिन की व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। यह मामला अप्रैल 2023 में चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर धारा 144 लागू होने के बावजूद प्रदर्शन करने से जुड़ा है।
एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सभी आरोपितों को 13 मई को अगली पेशी पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। अदालत में टीएमसी नेता विवेक गुप्ता उपस्थित रहे और उन्हें भी जमानत बॉन्ड दाखिल करने का आदेश दिया गया।
दिल्ली पुलिस के अनुसार, बीते वर्ष 8 अप्रैल को इन नेताओं ने चुनाव आयोग के बाहर बिना अनुमति के प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय क्षेत्र में धारा 144 लागू थी। चेतावनी के बावजूद प्रदर्शन जारी रहने पर एफआईआर दर्ज की गई थी।
टीएमसी नेताओं ने केंद्र सरकार की जांच एजेंसियों, सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स विभाग के खिलाफ विरोध जताया था और इनके प्रमुखों को बदलने की मांग की थी। पार्टी का आरोप है कि भाजपा सरकार राजनीतिक द्वेष से विपक्षी दलों को निशाना बना रही है।





