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तृणमूल बिलबोर्ड विवाद: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार

jantaserishta.com
28 Aug 2026 4:35 PM IST
तृणमूल बिलबोर्ड विवाद: कलकत्ता हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इनकार
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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल-जज स्पेशल बेंच ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के उस गुट की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसका नेतृत्व पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कर रही हैं।
यह याचिका सेंट्रल कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर पार्टी के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के ऑफिस की छत से एक अवैध बिलबोर्ड हटाने के विवाद से जुड़ी थी। दिन में पहले दायर की गई याचिका में, याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि गुरुवार शाम को कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के कर्मचारियों द्वारा ऑफिस की छत से हटाए गए बिलबोर्ड को फिर से लगाया जाए।
बाद में, मामले की सुनवाई के बाद, जस्टिस राजा बसु चौधरी की सिंगल-जज स्पेशल बेंच ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया। उनके अनुसार, चूंकि मामला अभी शुरुआती चरण में था, इसलिए उनकी बेंच तब तक कोई अंतरिम आदेश नहीं दे सकती थी जब तक कि सभी संबंधित पक्षों द्वारा हलफनामे दाखिल न कर दिए जाएं।
जस्टिस चौधरी ने आगे कहा कि सभी संबंधित पक्षों से हलफनामे दाखिल होने के बाद ही याचिकाकर्ता विस्तृत सुनवाई के लिए अदालत का ध्यान फिर से आकर्षित कर सकेगा। अपनी याचिका में, टीएमसी के ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने उन केएमसी कर्मचारियों और कोलकाता पुलिस कर्मियों के नाम भी अदालत को सौंपने की मांग की, जो गुरुवार को बिलबोर्ड हटाने के लिए कैमक स्ट्रीट स्थित ऑफिस गए थे।
हालांकि, अदालत ने उस मांग को भी खारिज कर दिया। केएमसी अधिकारियों ने दावा किया कि नगर निगम के नियमों के अनुसार, नगर निगम क्षेत्र में होर्डिंग या बिलबोर्ड लगाने के लिए पहले से अनुमति लेनी होती है और उसके लिए टैक्स देना होता है। हालांकि, इस मामले में नियमों का पालन नहीं किया गया और अनुमति भी नहीं ली गई; केएमसी ने अदालत को यह जानकारी दी।
गुरुवार को कैमक स्ट्रीट पर तनाव फैल गया जब केएमसी अधिकारी, कोलकाता पुलिस कर्मियों के साथ, पार्टी के डायमंड हार्बर लोकसभा सदस्य और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऑफिस में एक अवैध बिलबोर्ड हटाने पहुंचे।
पुलिस और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच दो बार हुई झड़प के बाद आखिरकार बिलबोर्ड हटा दिया गया। गुरुवार को अभिषेक ने बताया कि वह इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शुक्रवार सुबह, कोलकाता पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कैमक स्ट्रीट विवाद के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के 13 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और तीन मामले दर्ज किए हैं।
शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन के अधिकारी और कोलकाता नगर निगम की शिकायतों के आधार पर दर्ज दो मामलों में अभिषेक बनर्जी, तृणमूल राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन और पार्टी नेताओं हुमायूं कबीर व बैश्वानर चटर्जी समेत अन्य लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं, पार्क स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी की शिकायत के आधार पर दर्ज तीसरा मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है।
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