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ट्रिब्यूनल ने रिटर्न में 210 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी

Harrison
8 March 2024 1:03 PM GMT
ट्रिब्यूनल ने रिटर्न में 210 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी
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नई दिल्ली। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने पिछले वर्षों के कर रिटर्न में विसंगतियों के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील को शुक्रवार को खारिज कर दिया।पार्टी ने कहा कि वह सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है और जल्द ही इसके खिलाफ उच्च न्यायालय जाएगी।सूत्रों ने कहा कि न्यायाधिकरण ने शुक्रवार को यहां आयकर विभाग द्वारा 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने के खिलाफ कांग्रेस की अपील खारिज कर दी थी।कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि पार्टी सभी कानूनी विकल्प तलाश रही है और जल्द ही उच्च न्यायालय का रुख करेगी।
माकन ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''भाजपा सरकार ने जानबूझकर इसका समय आम चुनाव के साथ मेल खाने के लिए चुना है।''उन्होंने कहा कि कांग्रेस के फंड को रोकने का आईटी ट्रिब्यूनल का आदेश "लोकतंत्र पर हमला" है क्योंकि यह आम चुनाव से ठीक पहले आया है।उन्होंने कहा, "ऐसी स्थिति में कोई निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद कैसे कर सकता है जब आयकर अधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खातों से 270 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त कर ली है या निकाल ली है।"आदेश की पुष्टि करते हुए, कांग्रेस के कानूनी सेल के प्रमुख विवेक तन्खा ने कहा कि ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में अपनी पिछली मिसालों का भी पालन नहीं किया है और पार्टी जल्द ही उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
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