कालीचरण महाराज के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज, रायपुर पुलिस ने जोड़ी धारा

रायपुर: 26 दिसंबर को धर्म संसद में दिए विवादित भाषण पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 505(2) में अपराध दर्ज़ किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर धारा 153A(1)(A), 153B(1)(A), 295 A, 505(1)(B), 124A को भी जोड़ दिया गया है।
Kalicharan Maharaj has been arrested and charged with sedition. During the investigation, on the basis of evidence, sections 153 A (1) (A), 153 B (1) (A), 295 A , 505 (1) (B) have also been included: Chhattisgarh Police
— ANI (@ANI) December 30, 2021
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