भारत

परिवहन विभाग की चेतावनी, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना

jantaserishta.com
1 May 2022 9:08 PM IST
परिवहन विभाग की चेतावनी, बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन चलाने वालों पर होगा 10 हजार तक का जुर्माना
x
पढ़े पूरी खबर

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाले परिवहन वाहनों के चालकों और मालिकों को 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या जेल भी हो सकती है। इनमें सरकारी विभाग के वाहन भी शामिल हैं। विभाग ने यह आदेश यह जानकारी मिलने के बाद दिया है कि सड़कों पर ऐसे कई वाहन वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना चलते हुए मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं।

परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों पर नजर रखने के लिए कहा गया है और कानून का उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए जल्द ही अभियान चलाया जाएगा।
परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया, ''देखा गया है कि कई वाहन मालिक या ड्राइवर परिवहन वाहन बिना वैध सर्टिफिकेट के चलाते हुए मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। इनमें कई वाहन सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के भी हैं। सार्वजनिक सेवा वाहनों, सामान ढोने वाले वाहनों, बसों, कैब और स्कूल कॉलेज वाहनों के मालिकों और चालकों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए।''
jantaserishta.com

jantaserishta.com

भारत के भले ही किसी कोने में आप रह रहे हों, जनता से रिश्ता वेबसाइट पर आपके राज्य की हर छोटी-बड़ी खबर मिलेगी। राजनीति, खेल, चुनाव, बिजनेस, सिनेमा, इस प्लैटफॉर्म पर बस एक क्लिक करते ही हमेशा पाएं ताजा खबरें। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल समेत देश के बाकी राज्यों और शहरों की कोई जानकारी हो, हम आपको देते हैं। सियासी रण हो या बजट का मौसम, कहां चल रहा क्या सियासी दांव-पेच, आपके गांव में किसकी सरकार, हर अपडेट यहां आपको मिलेंगे। तो फिर अपने राज्य की हर हलचल के लिए जुड़े रहिए जनता से रिश्ता के साथ।

    Next Story