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परिवहन विभाग की वाहन स्वामियों से अपील बकाया- ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाएं

18 Dec 2023 6:25 AM GMT
परिवहन विभाग की वाहन स्वामियों से अपील बकाया- ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाएं
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जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण पीपाड़ शहर परिवहन विभाग द्वारा ई-रवन्ना के मार्फत ओवरलोड वाहनों के चालानों के प्रशमन के लिए वाहन स्वामियों से एमनेस्टी स्कीम में जल्द से जल्द ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाए जाने की अपील की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि इस वर्ष 10 फ़रवरी …

जोधपुर/जोधपुर ग्रामीण पीपाड़ शहर परिवहन विभाग द्वारा ई-रवन्ना के मार्फत ओवरलोड वाहनों के चालानों के प्रशमन के लिए वाहन स्वामियों से एमनेस्टी स्कीम में जल्द से जल्द ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाए जाने की अपील की गई है। परिवहन विभाग द्वारा जारी अपील में कहा गया है कि इस वर्ष 10 फ़रवरी से लागू की गई एमनेस्टी स्कीम की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तक है। इस स्कीम में विभाग द्वारा वाहन स्वामियों से ई-रवन्ना प्रकरणों एवं बकाया टैक्स का निस्तारण करवाए जाने पर जोर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाने वाले वाहन मालिकों के विरुद्ध विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। ई-रवन्ना एवं बकाया टैक्स जमा नहीं करवाने पर नियमानुसार रजिस्ट्रेशन के निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी।

उन्होंने बताया कि विभाग की एमनेस्टी योजना 2023 के तहत विभिन्न वाहन स्वामियों के ई-रवन्ना प्रकरण लंबित चल रहे हैं। भार वाहनों के बार-बार ओवरलोड वाहन संचालित कर के आमजन के लिए खतरा उत्पन्न किया गया है, जो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53(1) के तहत दंडनीय अपराध है।उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे एवं वाहन स्वामियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। वाहन स्वामियों के संतोषजनक पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर जुर्माना राशि अधिरोपित करते हुए पंजीयन के निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। एमनेस्टी योजना में वाहनों पर लगभग 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। ट्रैक्टर पर अधिकतम जुर्माना राशि 7500 रुपए निर्धारित है। एमनेस्टी योजना 2023 का लाभ लेने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर 2023 है। इसलिए वाहन स्वामी जल्द ई-रवन्ना प्रकरणों का निस्तारण करवाएं।

उन्होंने बताया कि जिन वाहन स्वामी ने वाहन का मोटरयान टैक्स, विशेष सड़क टैक्स, एक बारीय टैक्स, एकमुश्त टैक्स व अधिभार 31 दिसंबर 2022 तक का जमा नहीं करवाया है, वे सभी अपने वाहन का कर जमा करवा कर एमनेस्टी योजना 2023 के तहत 31 दिसंबर-2022 तक के ब्याज में छूट का लाभ ले सकते हैं। जिन भार वाहन स्वमियों का टैक्स बकाया है वे समय पर जमा करवायें। यह भी चेतावनी दी गई है किऐसा नहीं किए जाने की स्थिति में विभागीय नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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