दिल्ली delhi news । देश की राजधानी दिल्ली में रहने वालों के लिए राहत भरी खबर है. यहां ट्रैफिक नियमों को लेकर कटे चालान पर अब सिर्फ आधा जुर्माना भरना होगा. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इस योजना की घोषणा की है. इस प्रस्ताव को दिल्ली के उपराज्यपाल के पास उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. traffic rules
सार्वजनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए और ट्रैफिक चालानों के निपटान को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत ट्रैफिक अपराधों को चालान राशि के 50 फीसदी पर समायोजित करने का निर्णय लिया है. इसका मतलब है कि जिन लोगों को ट्रैफिक चालान जारी किया गया है, वे केवल चालान की आधी राशि देकर अपना चालान निपटा सकते हैं.
यह प्रस्ताव ट्रैफिक चालानों को जल्दी और अधिक आसान तरीके से निपटाने के उद्देश्य से पेश किया गया है. इस योजना के तहत मौजूदा चालानों के लिए अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर चालान का निपटान करना होगा. जबकि अधिसूचना के बाद जारी होने वाले चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन रखी गई है. यह कदम न केवल जनता के लिए ट्रैफिक चालानों का निपटान करने में आसानी लाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी बढ़ावा देगा. सरकार का मानना है कि इससे ट्रैफिक कानूनों का सम्मान बढ़ेगा और सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा.