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Hamirpur. हमीरपुर। हमीरपुर नगर निगम ने क्षेत्र के सभी दुकानदारों, होटल मालिकों, शोरूम संचालकों, क्लीनिक संचालकों और अन्य छोटे-बड़े प्रतिष्ठानों से 30 जून तक अनिवार्य रूप से अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाने की अपील की है। नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के बाद लाइसेंस न लेने वालों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और उन्हें मासिक जुर्माना भरना होगा। नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि पहले ट्रेड लाइसेंस लेने की अंतिम तिथि 15 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन व्यापारियों की सुविधा और उनके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर अब 30 जून कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय व्यापारियों को पर्याप्त समय देने और प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
उन्होंने सभी व्यापारियों से अपील की है कि जो भी अब तक ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करें। लाइसेंस ऑनलाइन और लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से आसानी से बनवाया जा सकता है। इसके अलावा, जिन व्यापारियों को ऑनलाइन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, वे नगर निगम कार्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। राकेश शर्मा ने बताया कि ट्रेड लाइसेंस व्यापारिक गतिविधियों के नियमन और नगर निगम क्षेत्र में व्यवस्थित व्यवसाय संचालन के लिए आवश्यक है। इसके माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पहचान सुनिश्चित होती है और नगर निगम को भी शहर के विकास कार्यों के लिए आवश्यक जानकारी मिलती है।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि 30 जून की अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन व्यापारियों द्वारा समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं लिया जाएगा, उन पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही आवश्यक कार्रवाई भी की जा सकती है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, अब तक कई व्यापारियों ने ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग प्रक्रिया से जुड़ना बाकी है। इसलिए नगर निगम लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि सभी व्यापारी समय पर लाइसेंस बनवा सकें। स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और व्यापारियों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा से पहले अपना लाइसेंस बनवा लें ताकि किसी प्रकार की परेशानी या दंड से बचा जा सके। नगर निगम का कहना है कि इस कदम से शहर में व्यापारिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित होगी तथा भविष्य में नगर प्रशासन को बेहतर नियोजन में मदद मिलेगी।
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